November 20, 2024

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गतम निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया

Indian man teacher standing with open book and pointer at the blackboard in classroom. School class interior. Education concept. Cartoon vector illustration. Back to school banner.

रतलाम,22 फरवरी(इ खबर टुडे)। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी परिपत्र अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

प्रवेश प्रक्रिया की निर्धारित समय सारणी के अनुसार 23 फरवरी से 3 मार्च तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार होगा। आवेदन के पश्चात सत्यापन केंद्र जो शासकीय जन शिक्षा केंद्र है में सत्यापन करने का कार्य 24 फरवरी से 5 मार्च तक रहेगा। रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना देने का कार्य 7 मार्च को किया जाएगा।

आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होने तथा स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग का कार्य 11 मार्च 19 मार्च तक किया जाएगा। द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शन 21 मार्च को होगा। द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की चॉइस को अपडेट करने का कार्य 22 से 26 मार्च को होगा। द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 28 मार्च को किया जाएगा। स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होने तथा स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग 30 मार्च से 5 अप्रैल तक की जाएगी।

प्रवेश हेतु पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने क्षेत्र के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी तथा आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक की पात्रता अनुसार तथा आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक वंचित समूह के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निशःक्त बच्चों तथा एचआईवी ग्रस्त बच्चे पात्र होंगे। इसी प्रकार कमजोर वर्ग के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता का खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही जिनमें पात्र आवेदक निम्न अनुसार होंगे- जैसे परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से हैं। माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था, उनके अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। इसी प्रकार कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई। इसके अलावा बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

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