November 14, 2024

प्लाट के नाम पर धनराशि वसूल ली लेकिन 31 साल बाद भी नहीं कराई रजिस्ट्री,कालोनाईजर के खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज

रतलाम,10 मई(इ खबर टुडे)। शहर के विरीयाखेडी इलाके में कालोनी विकसित करने के नाम पर एक महिला को भूखण्ड बेचकर कालोनाईजर ने महिला से पूरी राशि तो वसूल ली,लेकिन 31 साल गुजर गए ना तो प्लाट की रजिस्ट्री कराई और ना ही भूखण्ड का कब्जा दिया। आखिरकार पीडीत महिला ने पुलिस की शरण ली और पुलिस ने कालोनाईजर और उसके पुत्र के खिलाफ धोखाधडी का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया।

यह अनोखा मामला मंगलवार को तब सामने आया,जब रतलाम पब्लिक स्कूल के समीप रहने वाली श्रीमती पुष्पा पति नरेन्द्र शर्मा ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। श्रीमती पुष्पा शर्मा ने बताया कि 1992 में उसे मोहन नगर गृह निर्माण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यकान्त जैन से उसके द्वारा कथित रुप से विकसित की जा रही कालोनी में 20 गुणा 60 अर्थात 1200 वर्ग फीट का एक भूखण्ड क्रय करने के लिए 25 हजार रु. कालोनाईजर सूर्यकान्त जैन को दिए थे। भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि चुकाने के बावजूद सूर्यकान्त जैन ने उनके भूखण्ड की रजिस्ट्री नहीं कराई। कालोनाईजर सूर्यकान्त जैन पीडीत महिला को यह कहता रहा कि जल्दी ही कालोनी स्वीकृत हो जाएगी और तब भूखण्ड की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। बाद में मोहन नगर गृह निर्माण समिति का अध्यक्ष सूर्यकान्त का पुत्र संजय जैन बन गया,लेकिन तब भी वह यही कहता रहा कि जैसे ही कालोनी स्वीकृत हो जाएगी,प्लाट की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी।

साल दर साल गुजरते गए। 1992 से 2023 आ गया। कुल 31 साल गुजर गए। लेकिन श्रीमती शर्मा के भूखण्ड की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। इसी बीच श्रीमती शर्मा तो पता चला कि जिस भूमि पर उनका भूखण्ड स्थित था,वह तीन बीघा भूमि सूर्यकान्त और उसके पुत्र संजय जैन ने किसी अन्य व्यक्ति सिद्धार्थ त्रिपाठी को बेच दी है। जब इस बात की जानकारी श्रीमती शर्मा को मिली तो उन्होने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को इस बात की लिखित शिकायत कराई. औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद सूर्यकान्त जैन और उसके पुत्र संजय जैन के विरुद्ध धोखाधडी का धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश जारी है।

You may have missed

This will close in 0 seconds