Murder news : पांचवीं पत्नी ने नींद की 20 गोलियां खिलाकर की युवक की हत्या, कथरी में लपेटकर फेक दी लाश
सिंगरौली,03 मार्च (इ खबरटुडे)। पति की पताड़ना से परेशान होकर पांचवीं पत्नी ने ही युवक को मौत के घाट उतारा था। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार पाण्डेय ने बताया कि योजना के अनुसार महिला ने पति के खाने में 20 नींद की गोली पीसकर मिला दी।
खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो गया। जब युवक गहरी नींद में था तब महिला ने गला दबाकर युवक की हत्या कर दी फिर उसका गुप्तांग काटकर सड़क पर फेंक दिया और कमरे में बाहर से ताला लगा दिया। जब बच्चे स्कूल से वापस घर आए और पिता के बारे पूछे तो बताया कि पापा लकड़ी काटने गए हैं।
कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि विवेचना में जो सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं उसमें महिला पति पर आरोप लगा रही है। वहीं पुलिस कप्तान ने इस हत्याकाण्ड की गुत्थी सुलझाने वाले पुलिसकर्मी को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार पाण्डेय ने बताया कि 21 फरवरी को युवक का शव उसके घर से करीबन 600-700 मीटर की दूरी पर सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया गया था। मृतक के गले एवं गुप्तांग में चोटों के निशान थे।
थाना बैढन में धारा 302 भादवि व मर्ग कायम कर जांच विवेचना में लिया गया। मामले की गम्भीरता से जाँच कर अज्ञात आरोपियों की तलाशी व गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। प्रकरण की जाँच में सहयोग हेतु थाना प्रभारी नवानगर को भी लगाया गया था। कोतवाली पुलिस द्वारा तीन विशेष टीमें गठित कर प्रकरण का बारीकी से अनुसंधान करते हुये प्रकरण की हर पहलु से विवेचना की गई। विवेचना के अनुक्रम में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर गवाहों के कथन लिये गए।
पुलिस व परिवार को गुमराह करने का प्रयास
रात्रि में करीबन एक बजे जब बच्चे खाना खाकर सो गये तब योजना अनुसार आरोपी द्वारा अपने पति की लाश को कथरी में लपेटकर रस्सी से बांधकर साइकिल पर रखकर घर से करीब 600-700 मीटर दूर ग्राम उर्ती में रोड के किनारे एकांत स्थान पर ले जाकर फेंक दिया गया था।
पुलिस एवं परिवार को गुमराह करने के लिये कुल्हाड़ी से मृतक के गले व गुप्तांग में काट कर चोट पहुंचाई ताकि सभी को लगे की मृतक की हत्या अवैध संबंध के कारण हुई है। लाश को ठिकाना लगाने के बाद कपड़े, चप्पल, कथरी, कुल्हाड़ी, रस्सी आदि को जला दिया था तथा नींद की गोली के रेपर को गेहूं के खेत में फेंककर छुपा दिया था व घटना में उपयोग की गई साइकिल कमरे में रख दी थी। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 201 भादवि बढ़ाई गई तथा साक्ष्य एकत्रित कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया।