April 24, 2024

प्रसूति सहायता का समय पर लाभ न देने पर बी.एम.ओ. पर लगा 5 हजार का जुर्माना

भोपाल ,29 जनवरी (इ खबरटुडे)। बालाघाट जिले के लामता के खण्ड चिकित्सा अधिकारी पर आवेदकों को शासन की प्रसूति सहायता का निर्धारित 15 दिन में लाभ उपलब्ध नहीं करवाने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।बालाघाट कलेक्टर व्ही. किरण गोपाल के गत दिवस लोक सेवा गारंटी की ऑनलाइन समीक्षा में यह बात ध्यान में आई थी कि बालाघाट तहसील के ग्राम खोड़ासिवनी निवासी पांडुरंग बनोदे ने 30 दिसम्बर 2014 तथा ग्राम हीरापुर निवासी  योदाराम नागेश्वर ने 7 जनवरी 2015 को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से श्रम विभाग की प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन किया था। कलेक्टर ने पाया कि दोनों ही आवेदकों को निर्धारित 15 दिन की अवधि में योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने इसके लिए लामता के खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. वासु क्षत्रिय पर मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की यह राशि डॉ. वासु के वेतन से काटकर, समय पर सेवा प्राप्त न होने वाले परेशान आवेदकों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। इसमें से पहले आवेदक  पांडुरंग बनोदे को 3750 रुपए एवं दूसरे आवेदक  योदाराम नागेश्वर को 1250 रुपए क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds