Ratlam news : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश, पोस्ट इत्यादि प्रतिबंधित: रास्ता अवरुद्ध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर
रतलाम,26फरवरी(इ खबर टुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोग शांति को बनाए रखने हेतु संपूर्ण रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं
जिसके तहत सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर सांप्रदायिक सौहार्द एवं कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट, संदेश, चित्र, वीडियो, ऑडियो इत्यादि द्वारा आम जनता को भ्रमित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रहेगा।
रास्ता अवरुद्ध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
गत दिवस बंजली फंटे पर रास्ता अवरुद्ध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वह आवेदन लेकर आए और बात भी कर सकता है परंतु उनके किसी कार्य से आम आदमी को असुविधा होगी तो कार्रवाई की जाएगी।
बंजली फंटे पर रास्ता अवरुद्ध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में प्रथम दृष्टया अपराध धारा 341, 146, 147 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।