November 1, 2024

नगर पालिकाओं, पंचायतों की मतदाता सूची पर दावे आपत्ति 15 फरवरी तक लिए जाएंगे

निर्वाचन के संदर्भ में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

रतलाम,08 फरवरी (इ खबर टुडे )। आगामी नगर पालिका एवं पंचायतों के निर्वाचन के संदर्भ में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति 15 फरवरी तक लिए जा रहे हैं।

बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपालचंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम राहुल धोटे, अभिषेक गहलोत, श्रीमती कामिनी ठाकुर, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि दिनेश शर्मा, अभय जैन, पीयूष बाफना, समरथ चौहान, एम.एल.नगावत तथा जिले के तहसीलदार उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा निर्धारित दावा आपत्ति केंद्रों पर प्राप्त करना आरंभ कर दिए गए हैं, जो आगामी 15 फरवरी की दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन कर नए प्रारूप ईआर-1 परिवर्धन हेतु, ईआर-2 विलोपन हेतु तथा ईआर-3 संशोधन के लिए जारी किए गए हैं। यह सभी आवेदन पत्र प्राधिकृत कर्मचारी के पास उपलब्ध रहेंगे।

कलेक्टर ने बताया की दावा आपत्ति लेने के लिए बूथ लेवल अधिकारी अपने निर्धारित बूथ पर प्रातः 10:30 से शाम 5:30 बजे तक प्राप्त करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि जो भी बीएलओ अपनी ड्यूटी में कोताही बरतेंगे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बताया गया कि परिवर्तन दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई मतदाता अपने नाम सूची के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अंतरित करना चाहता है तो उसके द्वारा भी इस प्रारूप में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार विलोपन आपत्ति की जानकारी में बताया गया कि ऐसी आपत्ति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम संबंधित नगर पालिका या पंचायत की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है, अर्थात जो संबंधित नगर पालिका या पंचायत का मतदाता है संशोधन आपत्ती के तहत यह आपत्ति मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे जैसे मकान नंबर, नाम, पिता, पति का नाम, आयु के संबंध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपत्ति हो सकती है। ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे संबंधित प्रविष्टि है। इसके लिए किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

बैठक में बताया गया कि निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन नगर पालिकाओं के वार्ड तथा अन्य विभिन्न स्थानों पर किया गया है। अब 8 फरवरी से 15 फरवरी की दोपहर 3:00 बजे तक दावा आपत्ति केंद्रों पर दावे आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 20 फरवरी दावा आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि रहेगी। 23 फरवरी निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ईआरएमएस में प्रविष्टि की अंतिम तिथि रहेगी। इसी तिथि को दावे आपत्ति की चेक लिस्ट तैयार की जाएगी। आगामी 27 फरवरी को फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आगे 3 मार्च को फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगर पालिका, वार्डों तथा अन्य स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची प्रदान की गई।

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