November 18, 2024

रतलाम जिले के संपूर्ण धार्मिक स्थल प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खुल सकेंगे

रतलाम,07 जून (इ खबरटुडे)। धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 4 जून 2020 को जारी एसओपी एवं स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/748/ भोपाल 5 जून 2020 से प्रदत निर्देश के परिपालन में

रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थल 8 जून 2020 से आगामी आदेश तक प्रातः 7:00 से रात्रि 8:00 तक खुल सकेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों पर व्यक्तियों को फेस मास्क जैसे रुमाल, गमछा आदि का उपयोग चेहरे पर मास्क के रूप में एवं फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी एवं अन्य सावधानियों का पालन करना होगा।

इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि धार्मिक स्थलों को खोलने के समय का निर्धारण जिला संकट प्रबंधन समूह के सदस्यों से चर्चा अनुसार किया गया है। गाइड लाइन की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गई हैं।

You may have missed