December 25, 2024

गुजरात सरकार ने दी ट्रैफिक नियमों में ढील, अब 1,000 की बजाय 500 रुपए का बनेगा चालान

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गांधीनगर,10 सितंबर( इ खबर टुडे)। गुजरात सरकार ने हेलमेट न पहनने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि घटा दी है। अब तक यह राशि 1,000 रुपए थी, जो घटाकर 500 रुपए कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि नए नियम के अनुसार कार में सीट बेल्ट न पहनने पर नया जुर्माना 1000 है, लेकिन गुजरात में यह 500 रुपए कर दिया है।

गुजरात सरकार में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है। 1 सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाने के कुछ ही दिनों बाद, गुजरात सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंड में लगभग 50 फीसदी की कमी की है। नए जुर्माने की घोषणा खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की।

राज्य में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर से लागू किए जाएंगे। रुपाणी ने यह भी कहा कि नए नियमों के अनुसार खतरनाक रूप से वाहन चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगता है, हालांकि, गुजरात में यह तीन-पहिया वाहनों के लिए 1500 रुपए और LMV के लिए 3000 रुपए होगा। अन्य वाहनों के लिए 5000 होगा।

अब आगे यह होगा

– 16 सितंबर से ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी, आरसी बुक दस्‍तावेज साथ नहीं होने तथा हेलमेट बिना वाहन चलाने व वाहन चलाते वक्‍त मोबाइल पर बात करने पर पहली बार 500 रु का दंड ही भरना होगा जबकि दूसरी बार जुर्माना राशि दोगुनी होगी।

– सरकार ने गांव में 50, शहर में 60 व महानगरों में 70 किमी प्रति घंटा की स्‍पीड भी सीमित कर दी है।

– रुपाणी ने कहा सडक पर तेज स्‍पीड से वाहन चलाना, खतरनाक डंग से चाहन चलाने व नशे में वाहन चलाने पर जुर्माना 1500 से लेकर 5000 रु तक भरना पडेगा।

– वाहन चलाते वक्‍त लाइसेंस, आरसी बुक, पीयूसी दस्‍तावेज नहीं होने तथा मोबाइल पर बात करने जैसे अपराध के लिए जुर्माना राशि को केंद्र के समान 500 रु ही रखा गया है।

– हेलमेट, सीट बेल्‍ट व वाहन चलाते वक्‍त मोबाइल के उपयोग की जुर्माना राशि को 1000 से घटाकर 500 रु कर दिया गया है हालांकि दूसरी बारजुर्माना राशि को 1000 रु ही रखा गया है।

– गलत तरीके से, यातायात में बाधा उत्‍पन्‍न करते हुए पार्किंग तथा शीशों पर डार्क FILM चढाने पर भी 500 रु का जुर्माला लगेगा।

– दुपहिया पर तीन सवारी तथा पीछे बैठेने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन मुख्‍यमंत्री ने कहा कि इसका सख्‍ती से पालन नहीं किया जाएगा।

– मुख्‍यमंत्री ने कहा कि डिजी लॉकर मान्‍य होगा साथ ही वाहन चालक 15 दिन में कभी भी दस्‍तावेज लाकर दिखाने पर जुर्माना राशि से बच सकते हैं।

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