ऑनलाइन डाउनलोड फॉर्म 49 की वैधता एवं डिजिटल हस्ताक्षर व्यवस्था लागू
मध्यप्रदेश वैट नियम, 2006 के नियम 75 (2 क) में संशोधन कर एक अप्रैल, 2012 से ऑनलाइन डाउनलोड किये गये फॉर्म 49 की वैधता तिथि डाउनलोड किए जाने से 30 दिवस रखी गई है। वैधता तिथि के बाद उपयोग में लाये गये फॉर्म 49 मान्य नहीं किये जाएँगे। तीस दिन की यह समय-सीमा माल के मध्यप्रदेश स्थित गंतव्य-स्थल पर पहुँचने तक लागू होगी।
ऑनलाइन डाउनलोड किये गये जिन घोषणा-पत्रों में ‘डिजिटल सिग्नेचर’ के स्थान पर ‘प्रश्नवाचक चिन्ह’ आ रहा है, उनके संबंध में यह निर्देश जारी किये गये हैं कि परिवहनकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह दो कारणों से आ सकता है। या तो मध्यप्रदेश के डीलर अथवा माल भेजने वाले मध्यप्रदेश के बाहर के डीलर ने ‘डिजिटल सिग्नेचर’ को वैलिडेट नहीं किया है अथवा फॉर्म 49 के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया है।