November 22, 2024

मनरेगा योजना में लापरवाही बरतने पर सहायक यंत्री चतुर्वेदी निलम्बित

रतलाम ११ फरवरी (इ खबरटुडे)  कमिश्नर अरूण पाण्डेय ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत सैलाना के सहायक यंत्री राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी को मनरेगा योजनान्तर्गत गंभीर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित किए जाने काआदेश जारी किया है।
जारी आदेश में बताया कि, मनरेगा योजना में लापरवाही बरतने के कारण उक्त योजना में वांछित प्रगति नहीं हो पाई। इसके लिए चतुर्वेदी को शासन स्तर एवं जिला स्तर से भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। इसके उपरांत भी चतुर्वेदी द्वारा अपने कार्य में सुधार नहीं लाया गया। चतुर्वेदी के कार्यालय में नियमित उपस्थित नहीं होने,कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी किए जाने में अनावश्यक विलम्ब करने,एमआईएस में शत-प्रतिशत कार्यो की डीपीआर फ्रिज नहीं करवाने व निर्माण कार्यो का सतत् निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण उक्त योजना की प्रगति प्रभावित हुई है। सहायक यंत्री चतुर्वेदी की उक्त लापरवाही गंभीर स्वरूप की है,जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-१९६५ के नियम ३ (१) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आती है। अत: राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी सहायक यंत्री (मनरेगा) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत सैलाना जिला रतलाम को उक्त गंभीर लापरवाही के लिए म.प्र. (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम १९६६ के नियम ९ (१) (क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
चतुर्वेदी के निलम्बन आदेश की प्रभावशीलता के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उज्जैन मण्डल उज्जैन में रहेगा। वे बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए मुख्यालय नहीं छा़ेडेगे। इन्हे निलम्बन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
कमिश्नर  पाण्डेय ने कलेक्टर राजीव दुबे तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  अर्जुनङ्क्षसह डावर को निर्देश दिए कि सहायक यंत्री चतुर्वेदी के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं निलम्बन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें.

You may have missed