आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 3 लाख रूपए से अधिक राशि राजसात
रतलाम 31 मार्च (इ खबरटुडे)। कलेक्टर राजेन्द्र शर्मा ने उनके न्यायालय में एक अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक विभिन्न प्रचलित दृवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश-2010 का गैस एजेंसियाें द्वारा दुरूपयोग करने तथा मध्यप्रदेश शक्कर व्यापारी आदेश-2009 एवं मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन-1979 का उल्लंघन पाए जाने पर कुल दर्ज प्रकरण 229 मेंे से 119 प्रकरणाें का निराकरण किया। इन प्रकरणाें में 3 लाख 8 हजार 190 रूपए की राशि राजसात की गई। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रकरणाें में एलपीजी दुरूपयोग एवं गैस एजेंसी के 72 प्रकरणाें में से 64 प्रकरणाें का निराकरण कर एक लाख 64 हजार 200 रूपए राजसात किए गए और दो प्रकरणाें में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इसी तरह केरोसीन दुरूपयोग के मामलाें में 35 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें 34 का निराकरण कर 74हजार 850 रूपए राजसात किए गए और एक वैन राजसात की गई तथा एक थोक डीलर को निलम्बित किया गया। पेट्रोलपंप के मामलाें में 9 प्रकरण दर्ज किए गए तथा 8 प्रकरणाें का निराकरण कर 32 हजार 90 रूपए राजसात किए गए। शक्कर व्यापारी के मामलो में एक व्यापारी की 5 हजार रूपए की राशि राजसात की गई तथा विविध 112 मामलाें में से 92 मामलो का निराकरण कर 32 हजार 50 रूपए की राशि राजसात की गई।