घटला के सचिव और जीआरएस के विरूद्ध कार्यवाही करें – कलेक्टर
सरपंच ने की शिकायत, जनपद सीईओ तलब
रतलाम 06 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में आज कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने आम जनता की शिकायतों को सुनकर उनका मौके पर निराकरण किया। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत हरथल के सरपंच द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की लापरवाही संबंधित शिकायत पर जनपद पंचायत बाजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को रतलाम तलब किया गया।
जन सुनवाई में 130 शिकायतों का किया निराकरण
समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण के बाद भी कार्य की मांग अंकित नही करने पर ग्राम पंचायत घटला के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश जनपद पंचायत रतलाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिये गये। आज जन सुनवाई में 130 समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर एवं एडीएम डाॅ. कैलाष बुन्देला ने करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया।
जन सुनवाई में जनपद पंचायत बाजना की ग्राम पंचायत हरथल के ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कार्यो में आड़गा लगाने, कार्य नहीं करने और ग्रामीण जनता के विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभों से वंचित रहने संबंधी षिकायत सरपंच थावरचंद्र गरवाल ने की। उन्होने अपनी षिकायत में बतलाया कि वर्तमान में हरथल ग्राम पंचायत का सचिव निलम्बित है और पंचायत का प्रभार ग्राम रोजगार सहायक के पास है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत बाजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संबंधित सचिव के निलम्बन संबंधी दस्तावेज लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय उपस्थित होने के निर्देष दिये।
रतलाम जनपद पंचायत के ग्राम घटला में ग्रामवासियों को शौचालय निर्माण के पश्चात भी समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राषि नहीं मिलने संबंधी षिकायत हितग्राहियों ने की। हितग्राही जन सुनवाई में प्रेरक के साथ आये थें। कलेक्टर द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देषानुसार दस नवम्बर तक शौचालय निर्माण संबंधी मांग कम्प्युटर पर दर्ज करने संबंधी निर्देष दिये गये थे। बावजूद इसके संबंधित सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मांग अंकित नहीं की गई, जिसके कारण हितग्राहियों को राषि का भुगतान नहीं हो सका। कलेक्टर ने जनपद पंचायत रतलाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लक्ष्मणसिंह डिंडोर को जन सुनवाई में बुलाकर षिकायत का परीक्षण करने और षिकायत सही पाये जाने पर ग्राम रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव को हटाने के लिये आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिये।
पूर्व से कार्यरत सफाई कर्मी को रखें
जन सुनवाई में आज बालक पोस्ट मेट्रिक छात्रावास में सफाई कर्मी धर्मेन्द्र सिंदल ने षिकायत की कि वह अक्टूबर 2015 से सफाई कर्मी के रूप में कार्य कर रहा है। क्षेत्र के दूसरे सफाई कर्मियों के दबाव में आकर होस्टल अधीक्षक द्वारा उसे कार्य से वंचित कर दिया गया। वह गरीब व्यक्ति एवं उसके चार बच्चे भी है। कलेक्टर ने सहायक संचालक पिछड़ावर्ग व अल्प संख्यक कल्याण को निर्देषित किया हंै कि यदि सफाई कर्मी छात्रावास में पूर्व से कार्यरत हैं तो उसे कार्य पर यथावत रखा जाये। जिन लोगों के द्वारा उसके कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। उनको समझाईष दी जाये अन्यथा कार्यवाही की जाये।
इमली का पेड़ कटवाये
जन सुनवाई में आलोट के रिछा निवासी गोपाल पिता भेरूलाल प्रजापत द्वारा षिकायत की गई कि उसकी निजी स्वामित्व के मकान में इमली का पुराना पेड़ लगा हुआ हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो चूका है। इमली का पेड़ कभी भी गिर सकता हैं जिससे जनधन हानि हो सकती है। गोपाल प्रजापत ने कलेक्टर से इमली का पेड़ कटवाने हेतु अनुमति प्रदान कराये जाने की मांग की। कलेक्टर ने जनपद पंचायत आलोट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्थल का निरीक्षण कर आवष्यक अनुमति प्रदान किये जाने हेतु निर्देषित किया।
बैंक मैनेंजर परेषान क्यों कर रहा है
जन सुनवाई में कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने लीड बैंक मैनेंजर को युनियन बैंक की शाखा रत्तागढ़खेड़ा के सहायक मैनेंजर को चेतावनी देने के निर्देष दिये हैं। आज जन सुनवाई में पानखेड़ा (सरवड़) निवासी कृषक नानालाल बद्दाजी ने षिकायत की कि उसके द्वारा युनियन बैंक से टेªक्टर के लिये चार लाख 95 हजार रूपये का लोन लिया गया था जिसकी किष्त वर्ष 2020 तक जमा की जानी थी। उसके द्वारा बैंक से ली गई ऋण की समस्त राषि जमा कराई जा चूकी हैं संबंधित बैंक के सहायक मैनेंजर द्वारा उसे समय से पूर्व ऋण चुकाने पर प्रताड़ित किया जा रहा हैं और एनओसी नहीं दी जा रही हैं। कलेक्टर ने एलडीएम को निर्देषित किया हैं कि वे देखे कि संबंधित कृषक को परेषान क्यों किया जा रहा हैं, कृषक को परेषान नहीं किया जाये, सहायक बैंक मैनेंजर को चेतावनी दी जाये।