December 26, 2024

शासकीय अधिवक्ता जैन को तत्काल प्रभाव से हटाया

kot

कार्य व आचरण उपयुक्त नहीं होने से हुई कार्यवाही

रतलाम,18 जुलाई (इ खबरटुडे)। जिला न्यायालय में राज्य शासन द्वारा नियुक्त शासकीय अधिवक्ता सुभाष जैन को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है। श्री जैन के कार्यमुक्ति आदेश में कहा गया है कि उनका कार्य व आचरण उपयुक्त नहीं है। न्यायालयीन इतिहास में यह अपनी तरह की पहली कार्यवाही है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,शासकीय अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक सुभाष जैन को हटाए जाने का आदेश सोमवार को फैक्स से जिला न्यायालय और कलेक्टर कार्यालय में पंहुचा।
राज्य शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुभाष जैन को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था,परन्तु उनके विरुध्द प्राप्त शिकायत की जांच के उपरान्त उनका कार्य व आचरण उपयुक्त नहीं पाया गया। इस कारण से उनकी परीवीक्षा अवधि में वृध्दि नहीं करते हुए उन्हे तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है।
इसी आदेश में कलेक्टर रतलाम को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल चार अधिवक्ताओं के बायोडाटा सहित पैनल बनाकर,जिला न्यायाधीश की अनुशंसा के साथ प्रेषित करें जिससे कि नए शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति की जा सके।
न्यायालयीन सूत्रों का कहना है कि किसी अभिभाषक को शासकीय अभिभाषक के पद से इस तरह हटाए जाने का संभवत: यह पहला मामला है। सूत्रों का कहना है कि श्री जैन की नियुक्ति शहर विधायक के दबाव में की गई थी। पूर्व शासकीय अभिभाषक किशोर मण्डोरा का कार्यकाल पूरा होने के बाद जब नए शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु हुई,शहर विधायक ने श्री जैन की नियुक्ति को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था,जबकि संघ श्री जैन के नाम पर सहमत नहीं था। शहर विधायक ने संघ के विरोध के बावजूद संघ को अंधेरे में रखकर यह नियुक्ति करवाई थी। श्री जैन को इस तरह से हटाया जाना शहर विधायक के लिए भी एक बडा झटका है।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds