रतलाम

रतलाम में बिना अनुमति के नहीं बजा सकेंगे डीजे, लाउडस्पीकर, बैंड और प्रेशर हॉर्न को भी किया प्रतिबंध

Ratlam News: रतलाम में बिना अब अनुमति के किसी भी विवाह शादी या अन्य प्रोग्राम में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।जिला कलेक्टर राजेश बाथम ने बच्चों की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए बगैर अनुमति के जिले में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलेक्टर ने डीजे के अलावा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी बोर्ड की परीक्षाएं चलने तक रोक लगा दी है।

रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक लगी ध्वनि विस्ताकर यंत्रों पर रोक

रतलाम जिले में जिला कलेक्टर ने रात में 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्ताकर यंत्रों पर रोक लगा दी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं चलने तक डीजे, बैंड, लाउडस्पीकर, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चों की तैयारी में ध्वनि विस्तारक यंत्रों से किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसलिए यह फैसला लिया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में हुए आदेश जारी

जिला कलेक्टर राजेश बाथम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिले में आदेश जारी किया है। धारा 163 के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत अब रतलाम जिले की राजस्व सीमा में किसी भी प्रकार के आयोजन या उत्सव में डीजे, बैंड, लाउडस्पीकर,
प्रेशर हॉर्न और अन्य किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

वेंडर भी मध्यम आकार के दो से अधिक डीजे नहीं दे सकेंगे किराए पर

जिला कलेक्टर द्वारा जिले में डीसी पर रोक लगाने के बाद अब वेंडर भी मध्यम करके दो से अधिक डीजे किराए पर नहीं दे सकेंगे। जानकारी के अनुसार ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन के तहत एसडीम द्वारा या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी आयोजन में मध्यम आकार के अधिकतम 2 डीजे व लाउडस्पीकर की अनुमति दे सकते हैं। प्रशासन ने डीजे और लाउडस्पीकर किराए पर देने का काम करने वाले वेंडर को किसी भी आयोजन के लिए 2 से अधिक मध्यम आकार के डीजे या लाउडस्पीकर किराए पर नहीं देने हेतु आदेश जारी किए हैं।

Related Articles

Back to top button