January 23, 2025

रतलाम / पॉलीथीन व डिस्पोजल उपयोग करने पर पांच दुकानदारों के साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व वार्ड प्रभारी पर भी 500-500 रूपये का जुर्माना

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रतलाम,23 जनवरी(इ खबर टुडे)। रतलाम नगर को स्वच्छ बनाने हेतु अमानक पॉलीथीन व डिस्पोजल पूर्णतः प्रतिबंध के बाद भी ऐसे दुकानदार जो कि अमानक पॉलीथीन व डिस्पोजल का उपयोग कर रहे है उन पर महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 5 दुकानदारों से अमानक पॉलीथीन व डिस्पोजल जब्त किये जाने के साथ ही वार्ड 45 में प्रतिबंधित डिस्पोजल व पॉलीथीन का हो रहा था उपयोग होने पर स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व वार्ड प्रभारी पर 500-500 रूपये का जुर्माना की कार्यवाही की गई।

नगर निगम द्वारा उंकाला रोड, दिलीप नगर, अशोक नगर के 5 दुकानदारों से डिस्पोजल व 8 किलो अमानक पॉलीथीन जब्त की जाकर दुकानदार भारत व चिलीज रेस्टोरेंट पर 500-500, शिवा, बादल व लखन पर 250-250 रूपये का जुर्माना किया। उक्त कार्यवाही के दौरान दल प्रभारी राजेन्द्रसिंह पवांर, राकेश शर्मा, कृष्णा बैरागी, सुनील बैरागी आदि उपस्थित थे।

झोन प्रभारी व वार्ड प्रभारी पर जुर्माना
महापौर प्रहलाद पटेल द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 45 में प्रतिबंधित डिस्पोजल व पॉलीथीन का उपयोग पाये जाने पर स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी तरूण राठौड़ तथा वार्ड प्रभारी सुनील गौरन पर महापौर के निर्देशानुसार 500-500 रूपये का जुर्माना किया गया।

महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया कि रतलाम शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु 16 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग अमले की बैठक के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी तथा वार्ड प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि जिस क्षेत्र में प्रतिबंधित डिस्पोजल व पॉलीथीन का उपयोग व निर्माण पाया गया तो स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित झोन प्रभारी तथा वार्ड प्रभारी पर जुर्माना किया जायेगा। निर्देश के बाद भी निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 45 की दुकानों में डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन का उपयोग पाये जाने पर स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व वार्ड प्रभारी पर जुर्माना किया गया।

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