May 4, 2024

Corona Update /देश में कोरोना के 1.65 लाख नए केस, दिल्ली में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन

नई दिल्ली,30मई (इ खबरटुडे)। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार लगातार कमजोर पड़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 1,65,553 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 2,76,309 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और 3,460 मरीजों ने दम तोड़ा है।

इस तरह यह लगातार तीसरा दिन है जब देशभर में नए केस की संख्या 2 लाख से कम है। इस तरह भारत में कोरोना महामारी के कुल मरीज 2,78,94,800 हो गए हैं। इनमें से 2,54,54,320 लोगों ने महामारी को मात दी और 3,25,972 की मौत हो गई। अभी देश में 21,14,508 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में जारी है और यहां अब तक 21,20,66,614 लोगों का टीकाकरण हो चुका है।

दिल्ली में सात जून तक बढ़ा लॉकडाउन
दिल्ली में दो मामलों में छूट देने के साथ लाकडाउन सात जून की सुबह पांच बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केरल, गोवा व पुंडुचेरी ने भी सोमवार मध्य रात्रि से एक हफ्ते के लिए लाकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। उत्तराखंड में भी हफ्तेभर के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ सकता है।

राजधानी में दो मामलों में 31 मई से अनलाक के तहत छूट भी दी गई है। इनमें निर्माण गतिविधियां शुरू करने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने की इजाजत शामिल है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में चारदीवारी या परिसर में निर्माण, उत्पादन इकाई को चलाने की इजाजत होगी।

दिल्ली में शर्तों के साथ इजाजत

  • निर्माण, उत्पादन इकाई में थर्मल स्क्रीनिग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
  • अलग- अलग शिफ्ट में कार्य होगा ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ न हो।
  • जिलाधिकारी के द्वारा रैंडम आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे
  • -सभी श्रमिकों को कोरोना से जुड़ी शर्तों को मानना होगा
  • मास्क लगाना अनिवार्य होगा, शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
  • श्रमिकों को ई-पास के जरिये मूवमेंट की इजाजत होगी।
  • -मालिक या ठेकेदार सरकार के पोर्टल पर ब्योरा देकर अपने श्रमिकों के लिए ई-पास का आवेदन कर सकेंगे।
  • नियम के उल्लंघन पर निर्माण स्थल या इकाई को बंद भी किया जा सकता है और डीडीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
  • -ऐसे कर्मचारी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं, उन्हीं को कार्य की अनुमति दी जाएगी।
  • -कार्यस्थल पर पान, गुटखा, तंबाकू या शराब का सेवन, थूकना मना होगा।

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