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हेलमेट धारकों को ही पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराये

रतलाम 10 फरवरी,(इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने मध्यप्रदेश मोटर स्प्रीट तथा हाई स्प्रीड डिजल आयल आदेश 1980 की धारा 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले के समस्त पेट्रोल, डीज्ल पम्पधारकों को आदेशित किया हैं कि दो पहिया वाहन चालकों के द्वारा हेलमेट लगाकार आने पर ही उन्हें इंधन प्रदान करे।

 

आदेश का पालन नहीं करने पर पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्तिधारियों के विरूध्द कार्यवाही दण्डात्मक कार्यवाही

 

उन्होने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है तथा यह निर्देश भी दिये हैं कि पेट्रोल पम्प परीसर में दृष्टिगोचर स्थान पर बैनर लगाकर इस आशय की सूचना प्रदर्शित की जाये। आदेश का पालन नहीं करने पर पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्तिधारियों के विरूध्द अनुज्ञप्ति के निलम्बन अथवा निरस्तिकरण की कार्यवाही के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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