सीएमओ आलोट की दो वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोकी गई
रतलाम 23 जून(इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद आलोट सुरेन्द्रसिंह पंवार की दो वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से तत्काल रोके जाने संबंधी आदेश दिये है। सीएमओ आलोट द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के विपरित कार्य किये जाने संबंधी शिकायत वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद द्वारा की गई थी।
शिकायत में बताया गया था कि अनाधी कल्पेश्वर महादेव आलोट मनोरंजन मेले के प्रचार-प्रसार हेतु लगाये जाने वाले पोस्टर में नगर परिषद के पुत्र विरेन्द्रसिंह सौलंकी का फोटो छपवाया गया है। इसके अतिरिक्त मेला आयोजन के कार्य तथा सामग्री क्रय के मामले में प्राप्त निविदा दरों को परिषद के द्वारा स्वीकृत न करना, मेला समिति से कराये जाने संबंधी भी शिकायत की गई थी। शिकायत की जॉच परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण के द्वारा की गई।
शिकायत को प्रमाणित पाये जाना एवं सीएमओ आलोट द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार कलेक्टर ने दीर्घ शास्ति से दण्डित करते हुए सुरेन्द्रसिंह पंवार की दो वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से तत्काल रोके जाने के आदेश दिये है। आदेश में कहा गया हैं कि भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावत्ति पायी जाती हैं तो संबंधित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाकर आपराधिक प्रकरण भी कायम किया जायेगा।