December 27, 2024

शांति एवं व्यवस्था के लिये रतलाम में धारा 144 लागु

रतलाम 05 सितम्बर (इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने बताया कि आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के त्यौहार एक ही दिनांक में मनाये जाने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रादायिक सद्भाव तथा लोक प्रशांति कायम रखने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर रतलाम जिले में धारा 144 लागु की गई है। इसके चलते आगामी दो माह के लिये रतलाम जिले में कोई भी समारोह, जुलूस, प्रोसेशन, भीड़ एकत्रिकरण, सार्वजनिक सामुहिक उत्सव का आयोजन सक्षम अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
रतलाम जिले में त्यौहार के दौरान लायसेंसी/गैर लायसेंसी एवं धारधार हथियारों के प्रदर्शन पर केवल पारम्परिक एवं प्रतिकात्मक धारधार हथियार को विशेष अनुमति दी जा सकेगी। रतलाम जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयेाग धीमी गति अर्थात 55 डेसीबल से कम आवाज में किया जा सकेगा। डी.जे. का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रतलाम जिले में समारोहों, कार्यक्रम, जुलूस में किसी भी रूप में अथवा किसी भी वक्तव्य के दौरान जातिय एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारा न जा सकेगा और समुदायों के बीच भेदभाव बढ़ाने वाला कोई संवाद नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन करने वाले को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर विधि के प्रावधानुसार अभियोजित किया जायेगा।
जिला स्तरीय उड़नदस्ता नियुक्त
उप संचालक कृषि के.एस.खपेड़िया ने बताया कि किसानों को मिलने वाले आदान (उर्वरक बीज एवं कीटनाशक दवाओं) की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा अमानक बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल गठित कर दिया गया है। यह दल किसानों को आदान सामग्री वास्तविक कीमत पर प्राप्त हो यह भी सुनिश्चित करें। संयुक्त गठित दल निरीक्षक द्वारा आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों, गोदामों एवं बीज उत्पादक समितियों का औचक निरीक्षण करेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमिता पाये जाने पर उर्वरक/बीज एवं पौ.स.औ.गुण नियंत्रण आदेशों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करेगा।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds