विदेशी निर्मित आतिशबाजी (फटाके) के विक्रय पर प्रतिबंध
रतलाम 04 अक्टूबर (इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने डिप्टी मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल से जारी निर्देषानुसार विदेशी निर्मित आतिशबाजी (फटाके)/विस्फोटक सामग्री के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया हैं।
उन्होने आदेषित किया हैं कि जिले में प्रतिबंधित आतिशबाजी का विक्रय होना पाये जाने पर विस्फोटक अधिनियम 2008 की धारा 127 एवं धारा 128 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, अपर जिला दण्डाधिकारी, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जावरा एवं सभी नगर परिषदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देषों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये है।