December 28, 2024

रतलाम :सार्वजनिक स्थल पर थूकना पड़ेगा भारी ,देना होगा 1हजार रुपए का जुर्माना

Spitting

Illustration: Ratna Sagar Shrestha

रतलाम,27 अप्रैल (इ खबरटुडे)।कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया गया तो 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा।

इसके लिए शासन द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श करने तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है, इसके मद्देनजर राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

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