मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित
मतगणना का दिन भी “ड्राय डे” रहेगा
रतलाम,21 नवंबर(इ खबरटुडे)।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा राज्य शासन को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तथा मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन को आयोग के निर्देशों से अवगत कराते हुए बताया गया है कि 28 नवंबर को मतदान एवं 11 दिसंबर को मतगणना होगी।
मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 26 नवंबर की सायं 5 बजे से 28 नवंबर की सायं 5 बजे तक शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घोषित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। विधानसभा चुनाव की मतगणना 11 दिसंबर के दिन भी शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। शुष्क दिवस घोषित करने संबंधी आदेशों से समस्त जिलों को अवगत कराने को भी कहा गया है।
आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान के दिन शराब के विक्रय, वितरण को प्रतिबंधित करते हुए संबंधित विधिक प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, होटल, भोजनालय, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य पब्लिक या प्रायवेट स्थल पर कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर अथवा वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय और न ही वितरित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 6 माह के कारावास की सजा अथवा दो हजार रुपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत शराब की बिक्री और वितरण पर रोक लगाये जाने के साथ ही मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान शुष्क दिवस घोषित किए जाने की अधिसूचना भी जारी होगी। यह व्यवस्था पुर्नमतदानों के दिनों में भी लागू होगी। मतगणना के दिन भी राज्य के संबंधित कानूनों के अंतर्गत शुष्क दिवस घोषित होगा। उपरोक्त अवधि में मदिरा की दुकानें, वाईन शाप, शासकीय देशी मद्यभण्डागार, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सैलिंग पाइंट, सर्विस पाइंट आदि में शराब की बिक्री-सेवा की अनुमति नहीं होगी।
गैर मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्टोरेंट आदि ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणियों की मदिरा प्राप्त तथा प्रदाय करने के लायसेंस हैं, उन्हें भी उपरोक्त दिवसों में शराब बेचने आदि की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि के दौरान शराब के भण्डारण में कटौती के निर्देश दिए गए हैं। बिना लायसेंस परिसर में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून के प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराने को कहा गया है। सभी जिला कलेक्टर को आयोग के निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन कराने के निर्देश दिए गए है, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न हो सके। प्रर्वतन एजेंसी को इसके लिए उचित एवं कानूनी तौर पर प्रभावी कदम उठाने के लिए भी निर्देशित करने को कहा गया है।