December 25, 2024

मंदसौर के बिगड़ते हालात के चलते रतलाम जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू

ratlam

रतलाम,06 जून (इ खबर टुडे)।जिला दण्डाधिकारी डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने जिले में लोग प्रशांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जनधन की हानि की रोकथाम के लिये तत्काल प्रभाव से रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।डॉ. भार्गव ने आदेशित किया हैं कि रतलाम जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जन साधारण को चोट पहुॅचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा, चाहे वह लायसेंसधारी ही क्यों न हो।
रतलाम जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनैतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिये प्रचार-प्रसार करेगा। रतलाम जिले में कोई भी आमसभा, जमावड़ा आयोजन जिसमेें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति से बिना आयोजित नहीं किये जा सकेगें।

रात्री 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा। उन्होने बताया कि यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के लिये नियोजित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।

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