भवन स्वामी की अनुमति के बिना प्रचार प्रदर्शन पर जुर्माना
रतलाम, 19 दिसम्बर(इ खबरटुडे)। भवन स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति पर प्रचार के लिए स्याही,खडिया या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित करने पर एक हजार रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत निर्वाचन के संबंध में म.प्र.संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. संजय गोयल ने जिले में पंचायत निर्वाचन के दौरान संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने संबंधी निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, समस्त तहसीलदार एवं समस्त सीईओ जनपद पंचायत को दिए हैं।
विश्राम भवन आरक्षित
पंचायत निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा.संजय गोयल ने निर्वाचन परिणामों की घोेषणा होने की दिनांक तक के लिए रतलाम जिले के विभिन्न विभागों क्रमशः लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग,वन विभाग,मप्र.विद्युत मंडल,सज्जन मिल तथा इप्का लेबोरेटरीज के विश्राम गृहों का निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।