बाहर से लौटे म.प्र. के मजदूरो को मिलेगा संबल योजना का लाभ
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने वीसी लेकर सभी एसडीएम को दिए निर्देश
रतलाम,25 मई (इ खबरटुडे)।मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे और कोरोना संकट के कारण 1 मार्च 2020 या उसके बाद प्रदेश में वापस आये है।
ऐसे श्रमिको को शासन की विभिन्न योजनाओं के समस्त लाभ देने की दृष्टि से 27 मई से 3 जून तक सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का कार्य किया जायेगा। इसके लिये मजदूर को प्रदेश का मूलनिवासी होना जरूरी है।
जिनके पास पहचान पत्र नही उन्हें मिलेगी समग्र आईडी –
इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सोमवार को जिला एनआईसी कक्ष से से वीसी के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम तथा अन्य अधिकारियों को निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन किये जाने का कार्य नगरीय क्षेत्रो में वार्ड प्रभारियों एवं ग्रामीण क्षेत्रो में पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों को दिया है। ऐसे श्रमिक जिनका समग्र आईडी नही है और म.प्र. के मूल निवासी है। ऐसे प्रवासी श्रमिको का समग्र आईडी नियत प्रक्रिया के अनुसार समग्र पोर्टल पर जनरेट की जायेगी साथ ही इनका सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का कार्य पोर्टल पर समग्र आईडी का उल्लेख करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।
सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन उन्ही प्रवासी श्रमिको का किया जायेगा जो ‘मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना’ अथवा ‘भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल’‘ में पंजीयन के लिये पात्रता रखते है।
इनका नही होगा सर्वे, सत्यापन, पंजीयन का कार्य –
सर्वे के दौरान निम्न श्रेणियों का सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन नहीं किया जायेगा जो प्रवासी श्रमिक मध्यप्रदेश का मूल निवासी नही है। ऐसे म.प्र. के मूल निवासी श्रमिक जो 1 मार्च 2020 के पूर्व नियोजित राज्य से म.प्र. में प्रवासी श्रमिक के रूप में लौट आये है। साथ ही ऐसे मूल श्रमिको का भी सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन नही होगा, जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गये है।
मिलेगा यह लाभ-
इन श्रमिकों को म.प्र. शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें मनरेगा का कार्य तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जायेगा।