बाल विवाह की सूचना सही पाये जाने पर ग्रामीण अमले पर होगी कार्यवाही- कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर
रतलाम,03 अप्रैल (इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह पर सख्ती से रोक लगाने के लिये आज नवीन निर्देश जारी करते हुए कहा हैं कि यदि गाॅव में होने वाले बाल विवाह की सूचना महिला सशक्तिकरण अधिकारी अथवा एसडीएम को अन्य स्त्रोतो से मिलती हैं और सूचना सही पायी जाती हैं तो ग्रामीण शासकीय अमले पर कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी रविन्द्र मिश्रा ने अंतरविभागीय समीक्षा अंतर्गत बताया कि गाॅव में होने वाले बाल विवाह की सूचना ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आषा कार्यकर्ता, एएनएम इत्यादि को होती हैं।मिश्रा ने कहा कि सूचना के बावजुद वे बाल विवाह को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं और जब तक सूचना मिलती हैं और अधिकारियों की टीम पहुॅचती हैं तब तक बहुत देर भी हो जाया करती है। कलेक्टर ने निर्देशित किया हैं कि यदि अन्य स्त्रोतो से यदि किसी गाॅव में बाल विवाह की सूचना मिलती हैं और सूचना सही पायी जाती हैं तो संबंधित ग्राम अथवा ग्राम पंचायत के स्थानीय कर्मचारियों के विरूद्ध बाल विवाह जैसे अपराध में संलग्नता और संललिप्तता मानी जाकर कार्यवाही की जायेगी। बेहतर होगा कि स्थानीय अमला स्वयं बाल विवाह को रोकने के लिये परिजनों को समझाईश दे और रोकने का प्रयत्न करें। फिर भी पालक नहीं मानते हैं तो महिला सशक्तिकरण अधिकारी अथवा एसडीएम या तहसीलदार को सूचित करें ताकि ऐसे बाल विवाह को रोका जा सकें।