November 23, 2024

फरार व्यक्तियों की सम्पत्ति कुर्क होगी

रतलाम 28 जून  (इ खबरटुडे)। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. संजय गोयल ने आपराधिक प्रकरणों में फरार व्यक्तियों के विरूध्द दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के तहत उनकी सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही के निर्देश जारी किये है।
इस सिलसिले में डीएम ने जिला अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी,शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक को निर्देशित किया है कि वे तीन दिन में ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरणों की न्यायालयवार सूची प्रस्तुत करें जिनमें फरारी घोषित की गई है। सूची में प्रकरण क्रमांक व आवश्यक ब्यौरा एवं उपरोक्त अधिकारियों द्वारा फरार अपराधियों की  सम्पत्ति कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का उल्लेख करने के निर्देश भी दिये गए है। जिला मजिस्ट्रेट ने ताकीद की है कि प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में ऐसे प्रकरणों की रिपोर्ट जरूरी तौर पर उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए। फरार व्यक्तियों की सूची व उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने को कहा गया है।

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