प्रदेश में शुरू होंगे ३३६ लोक सेवा केंद्र
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिलेगी सुविधा
भोपाल २४ अगस्त (इ खबर टुडे ).नागरिकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 में अधिसूचित सेवाओं के आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के साथ ही निजी भागीदारी के माध्यम से एक वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए प्रदेश में 336 लोक सेवा केन्द्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। यह केन्द्र विकास खण्ड मुख्यालय और नगरीय क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। लोक सेवा केन्द्र में ऑन-लाइन आवेदन लिये जाएँगे और उसी समय आवेदक को पावती दी जाएगी। आवेदक को आवेदन-पत्र जमा करते समय किसी प्रपत्र में आवेदन नहीं लाना होगा, उन्हें केवल आवश्यक दस्तावेज देने होंगे।
लोक सेवा केन्द्र संचालक आवेदक से आवश्यक दस्तावेजों सहित विस्तृत विवरण प्राप्त कर उसका आवेदन ऑन-लाइन दर्ज करेगा। केन्द्र में ही वांछित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति प्राप्त कर मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा। स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को स्केन कर उन्हें आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। केन्द्र संचालक द्वारा आवेदक से निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन की प्रति मांगे जाने पर 5 रुपये में उपलब्ध करवायी जाएगी। यथासंभव केवल पूर्ण आवेदन ही लिए जाएँगे, लेकिन यदि आवेदक अपूर्ण आवेदन दाखिल करना चाहे तो उसे ऑन-लाइन प्राप्त कर 30 दिन के अंदर आवेदन पूरा करने के लिए कहा जाएगा। इस अवधि में आवेदन पूर्ण नहीं करने पर वह निरस्त माना जाएगा। पूर्ण आवेदन निर्धारित अवधि में पदाभिहित अधिकारी को भेजे जाएँगे।
पदाभिहित अधिकारी द्वारा समय पर सेवा उपलब्ध नहीं करवाने या इंकार करने के मामले में केन्द्र संचालक द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा। प्रथम अपील का समय पर निराकरण नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के ध्यान में लाने और पारित आदेश की एक प्रति आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी केन्द्र संचालक की रहेगी।
कलेक्टर पूरी प्रक्रिया की सतत मानीटरिंग करेंगे। प्रतिमाह लोक सेवा केन्द्र संचालक द्वारा प्राप्त आवेदन शुल्क में से प्रक्रिया शुल्क की राशि के अलावा शेष राशि जिला ई-गवर्नेंस समिति के खाते में जमा करवाई जाएगी।