November 14, 2024

प्रचार करने वाले बाहरी व्यक्ति को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व क्षेत्र से बाहर जाना होगा

रतलाम,23 नवंबर (इ खबरटुडे)।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत मतदान अवधि के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देंश जारी करते हुए अपील प्रसारित की है।

इस अपील में कहा गया है कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने वाले बाहरी व्यक्तियों को मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की कालावधि के दौरान उस क्षेत्र से तत्काल बाहर जाना होगा। उल्लंघन की दशा में 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तुरूप में कोई परितोषण लेता है या देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। धारा 171 (ग) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न ही उसे संबोधित करेगा। इसी प्रकार चलचित्र, टेलीविजन, संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन साधन, आमोद-प्रमोद से संबंधित गतिविधियां जनता के समक्ष जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित नहीं करेगा।

उल्लंघन की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व की कालावधि में जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी या उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार रुपये से अधिक की नगदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर, निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा 10 हजार रुपये मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जा रही होना पाई जाती है जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की संभावना है या वाहन में कोई अन्य गैर-कानूनी वस्तुए पाई जाती है तो वे तत्काल जब्त की जाकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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