December 26, 2024

पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त

nigam chunav

मतदान दलों को सामग्री का वितरण 27 नवम्बर को
जिले के तीन निकायों में होगा 28 नवम्बर को मतदान

रतलाम,26 नवम्बर (इ खबरटुडे)। नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 के तहत प्रथम चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया 28नवम्बर को होगी।रतलाम जिले में प्रथम चरण के तहत तीन नगरीय निकायों क्रमश: नगर पालिक निगम रतलाम,नगर परिषद नामली एवं नगर परिषद पिपलौदा में मतदान की प्रक्रिया होगी।प्रथम चरण के लिए होने वाले मतदान से संबंधित समस्त तैयारियां की जा चुकी है।चुनाव प्रचार के लिए आज 26नवम्बर को सांयकाल 5 बजे अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही एग्जिट,ओपिनियम पोल पर भी प्रतिबंध लग चुका है। मतदान दलों के गठन हेतु रेण्डमाइजेशन आज किया गया। इसके साथ ही दलों को गठन कर दिया गया है।मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण संबंधित निकायों में निर्धारित स्थानों पर 27नवम्बर को किया जाएगा।मतदान दलों में शामिल कर्मचारियों को प्रदत्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के उपयोंग के लिए मतदान सामग्री वितरण स्थल पर फेसिलिटेशन सेटर की स्थापना भी की जाएगी जहां कर्मचारी अपने निर्वाचन कर्तव्य मपतत्रों का प्रयोग कर सके्रंगे।

नगर पालिक निगम रतलाम

    नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 28 नवम्बर को नगर पालिक निगम रतलाम के लिए मतदान प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए 242 मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है इनमें वल्नरेबल पॉकेट 6,क्रिटिकल मतदान केन्द्र 66 है। इन मतदान केन्द्रों पर सुव्यवस्थित मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 266 मतदान दलों का गठन किया गया है। जिसमें पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी क्रमांक एक एवं दो तथा रिजर्व पार्टी मेम्बर शामिल है।मतदान दलों को सामग्री का वितरण शासकीय कन्या महाविद्यालय रतलाम से 27नवम्बर को किया जाएगा।इस कार्य के लिए 150कर्मचारियों को नियोजित किया गया है।रतलाम नगर निगम क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 195166 है जिनमें पुरूष 99529 एवं महिला 95636 तथा एक अन्य मतदाता है। उक्त मतदाताओं द्वारा महापौर एवं 49वार्ड पार्षद के लिए मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। यहां के लिए 19सेक्टर अधिकारी तथा तीन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है।

नगर परिषद नामली

    नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 28 नवम्बर को नगर परिषद नामली के लिए मतदान प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए 15 मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है इनमें वल्नरेबल पॉकेट 2, क्रिटिकल मतदान केन्द्र 5है। इन मतदान केन्द्रों पर सुव्यवस्थित मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 17मतदान दलों का गठन किया गया है। जिसमें पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी क्रमांक एक एवं दो तथा रिजर्व पार्टी मेम्बर शामिल है।मतदान दलों को सामग्री का वितरण शासकीय उमावि नामली से 27नवम्बर को किया जाएगा।इस कार्य के लिए 20 कर्मचारियों को नियोजित किया गया है। नगर परिषद नामली क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 6699 है इनमें पुरूष 3394 एवं महिला 3305 मतदाता है।उक्त मतदाताओं द्वारा अध्यक्ष एवं 15 वार्ड पार्षद के लिए मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा।यहां के लिए एक सेक्टर अधिकारी तथा एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है।

नगर परिषद पिपलौदा

    नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 28 नवम्बर को नगर परिषद पिपलौदा के लिए मतदान प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए 15 मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है। इनमें क्रिटिकल मतदान केन्द्र 4 है। इन मतदान केन्द्रों पर सुव्यवस्थित मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 17 मतदान दलों का गठन किया गया है। जिसमें पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी क्रमांक एक एवं दो तथा रिजर्व पार्टी मेम्बर शामिल है।मतदान दलों को सामग्री का वितरण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिपलौदा से 27नवम्बर को किया जाएगा।इस कार्य के लिए 20 कर्मचारियों को नियोजित किया गया है।नगर परिषद पिपलौदा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 5553 है इनमें पुरूष 2771 एवं महिला 2781 तथा एक अन्य मतदाता है। उक्त मतदाताओं द्वारा अध्यक्ष एवं 15वार्ड पार्षद के लिए मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। यहां के लिए दो सेक्टर अधिकारी तथा एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है।

दो बैलेट यूनिट से होगा मतदान

    मतदान करने के लिए इस बार पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। मतदाताओं को महापौर अथवा अध्यक्ष के तथा पार्षद पद के लिए मतदान करने के लिए पृथक-पृथक बैलेट यूनिट के माध्यम से मतदान करना होगा। एक बैलेट यूनिट में सफेद रंग का मतपत्र लगा होगा जिसके माध्यम से महापौर अथवा अध्यक्ष के लिए मतदान होगा जबकि दूसरी बैलेट यूनिट जिसमें रंगीन मतपत्र लगा होगा उसके माध्यम से पार्षद पद के लिए मतदान किया जा सकेगा। पहली बैलेट यूनिट में मतदान करते ही हल्की बीप की ध्वनि सुनाई देगी तथा दूसरी बैलेट यूनिट में मतदान करते ही लम्बी बीप की ध्वनि सुनाई देगी जिससे यह स्पष्ट होगा कि मतदाता द्वारा दिया गया मत मशीन में दर्ज हो गया है।मतदान के लिए मतदाता को मतदाता पर्ची न होने की स्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 17 दस्तावेजों के माध्यम से मतदान किया जा सकेगा।

सुरक्षा के पुख्ता पुलिस इंतजाम

    प्रथम चरण के मतदान के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 28 मोबाईल पार्टी, दस क्यूक रिएक्शन टीम, छह टीआई मोबाईल, छह पुलिस राजपत्रित मोबाईल, पांच सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाईल और 22 सेक्टर अधिकारी मोबाईल तैनात किए गए है। संवेदनशील बूथ पर दो पुलिसकर्मी एक एसपीओ,सामान्य बूथ पर एक पुलिसकर्मी,एक एसपीओ तथा एक ही स्थान पर तीन से अधिक मतदान केन्द्र भवन पर सशस्त्र जवान तैनात किए जाएंगे। 12अंतर्राज्यीय एवं 17अन्य स्थानों पर नाकाबंदी की जाएगी। निर्वाचन गतिविधियों के लिए बाहर से आने वाले लोगों को क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं रहेगी। निर्वाचन के दिन दो या दो से अधिक युवको के मोटरसाइकिल चालन पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान केन्द्र की 100 मीटर परिधि में मत याचना,मत देने या न देने के लिए फुसलाना, निर्वाचन संबंधी किसी चिन्ह का प्रदर्शन करना अपराध होगा। मतदान केन्द्र पर असामान्य आचरण मतदान केन्द्र पर लगे मतदान दल या पुलिस कर्मचारी की विधिपूण्र् ा बात को न मानना उनके द्वारा हटाए जाने पर न हटना या पुन: वहीं पर आ जाना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। मतदान के दिन मतदाताओं को किसी निजी या जन वाहन से प्रत्याशियों द्वारा लाना या ले जाना अपराध की श्रेणी में होगा। पुलिस के विशेष दस्तें लगातार भ्रमण कर कार्यवाही करेगे तथा किसी भी उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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