परीक्षा में नकल पर 3 साल की जेल
,लापरवाह परीक्षक भी आएंगे घेरे में
रतलाम 22 फरवरी (इ खबरटुडे)। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल परीक्षा का कार्यम घोषित किया गया है।इन परीक्षाआें में सामूहिक नकल पूर्ण संकल्प एवं दृढ़ता से रोकने के लिए भारतीय दण्ड विधि एवं अन्य कानूनाें के अतिरिक्त मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम-1937के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले या करवाने वाले को तीन साल का कारावास अथवा पांच हजार रूपए जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। इस कार्यवाही में ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हाेंगे जो परीक्षा के कार्य के प्रभार में है अथवा परीक्षा डयूटी में हैं, परन्तु नकल रोकने के लिए कार्यवाही नहीं करते।
मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधान के अनुसार परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि में ऐसी सामग्री पाया जाना जो कि उस विषय की उस दिन एवं उस समय संचालित हो रही परीक्षा के संबंध में कोई ऐसी जानकारी देती हो जो कि छात्राें को नकल करने में उपयोग हो, संस्था के कमरें में टंगे ब्लेक बोर्ड पर ऐसी लिखावट हो जो कि उस विषय की जिसकी परीक्षा संचालित की जा रही हो से संबंध रखती हाें, परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में कोई अनाधिकृत व्यक्ति,अनाधिकृत रूप से ऐसी जानकारी दे रहा हो अथवा परीक्षा केन्द्र के कक्षाें के भीतर छात्राें को परीक्षा देने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहा हो जिससे छात्राें को परीक्षा देने में मदद मिल रही हो, परीक्षा केन्द्र में बैठक व्यवस्था नियमानुसार अनुमांकवार न होकर बदल दी गई हो, निरीक्षण दल अथवा उडनदस्ते के पहुंचने पर केन्द्र में अकारण आकस्मिक भगदड मच गई हो आदि को अनुचित साधन माना जाएगा।