पत्नी के हत्यारे को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,माचिस नहीं देने की बात पर की थी हत्या
रतलाम,24 सितम्बर (इ खबरटुडे)। मात्र माचिस नहीं देने की बात पर अपनी पत्नी की नृशंसता पूर्वक हत्या करने के एक मामले में आज जिला न्यायालय ने हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार,विगत 15 जून 2017 को सुबह करीब पांच बजे बाजना पुलिस को डायल हण्ड्रेड द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम गढीगमना में एक महिला गंभीर रुप से घायल है। पुलिस दल जब मौके पर पंहुचा तो पता चला कि एक महिला गंगाबाई पति नरसिंह मईडा 52 वर्ष अपने घर के बाहर खाट पर गंभीर रुप से घायल अवस्था में पडी थी। घायल महिला को तुरंत बाजना स्थित शासकीय चिकित्सालय ले जाया गया। जहां सुबह करीब सवा सात बजे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मामले के अनुसंधान के दौरान मृतका गंगाबाई की पुत्री श्यामा बाई पति सागर ने बताया कि वह अपने मायके में आई हुई थी और घटना वाली रात घर के सभी सदस्य घर के बाहर खाटों पर सो रहे थे। मृतका गंगाबाई और उसका पति नरसिंह पिता मानजी मईडा 55 एक ही खाट पर सोये थे। सुबह करीब चार बजे आरोपी नरसिंह ने अपनी पुत्री श्यामाबाई से माचिस मांगी। श्यामाबाई ने नरसिंह से कहा कि माचिस घर के भीतर है,जाकर स्वयं ले ले। इस पर नरसिंह घर के भीतर गया और फरसा लेकर बाहर आया। बाहर आते ही उसने खाट पर सो रही अपनी पत्नी गंगाबाई के सर पर फरसे से घातक वार किए,जिससे गंगाबाई की मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया।
अनुसंधान के बाद पुलिस ने विगत 10 अगस्त 2017 को आरोपी नरसिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी नरसिंह उसी समय से जेल में बन्द है। उसके विरुध्द जिला न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। रतलाम के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृत्युंजय सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद आरोपी नरसिंह को दोषसिध्द करार देते हुए उसे हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और सौ रु.अर्थदण्ड से दण्डित किया।