December 24, 2024

न्यायालयीन आदेशों का पालन करायें – कलेक्टर

News No. 660

जन सुनवाई में आये 161 आवेदन पत्र

अधिकारियों को बुलाकर मौके पर ही निराकरण किये

रतलाम,27 जून (इ खबरटुडे)। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने आज जन शिकायत में जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को जमीन संबंधी विवादों में न्यायालयीन आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होने जनता की समस्याओं का निराकरण विभिन्न विभागोें के अधिकारियों को जन सुनवाई में तलब कर तत्काल किये। आज की जन सुनवाई में 161 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें अधिकांशतः निराकरण कर दिया गया और शेष को संबंधित अधिकारियों को निराकरण हेतु भेजा गया है। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने लक्कड़पीठा रतलाम निवासी रघुनाथ पन्नालाल की शिकायत पर कि पंजीयन विभाग उसे मकान की रजिस्ट्री की कॉपी नहीं दे रहा है, जिला पंजीयक को तलब किया। उन्होने संबंधित शिकायतकर्ता को रजिस्ट्री की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। शिकायतकर्ता रघुनाथ पन्नालाल ने बताया कि उनके लड़के श्यामसुंदर, सत्यनारायण और जगदीश द्वारा मकान को बाले-बाले बेचने की कार्यवाही की गई है जबकि वे स्वयं जीवित है। जिला पंजीयक ने रघुनाथ को से अनुरोध किया कि वह पंजीयक कार्यालय में अपना आवेदन पत्र नियमानुसार प्रक्रिया की पूर्ति कर प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र प्रस्तुत होते ही उसे रजिस्ट्री की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जायेगी।

कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने ममता बार के लायसेंस के अब तक नवीनीकरण न होने की शिकायत लेकर जन सुनवाई में आये चांदमल शर्मा को आश्वस्त किया कि अगले मंगलवार के पूर्व नवीनीकरण का कार्य हो जायेगा। उन्होने लोक निर्माण विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारियों को जन सुनवाई में बुलाकर शासन के द्वारा जारी नवीन निर्देशों की पड़ताल भी की। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आबकारी श्री बारोट को निर्देशित किया कि अगले मंगलवार के पूर्व संबंधित की शिकायत का निराकरण कर दिया जावें।

जन सुनवाई में आज ताल जनपद की लुणी ग्राम पंचायत के ग्राम रेाजगार सहायक के द्वारा आयुक्त उज्जैन के आदेशानुसार पुनः नौकरी पर रखे जाने और 09 सितम्बर 16 से वेतन का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया। उसने बताया कि उसे 09 सितम्बर 16 को पद से पृथक कर दिया गया था किन्तु सम्भागायुक्त उज्जैन द्वारा अपीलीय आदेश पारित करते हुए उसे बहाल किया गया है। कलेक्टर ने कार्यवाही हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है।

जन सुनवाई में बरगड़ पिपलोदा की श्रीमती माया कुलम्बी ने बताया कि उसके पति की हत्या के उपरांत उसे ससुराल पक्ष द्वारा घर से निकाल दिया गया हैं। उसके तीन बच्चंे है। मृत्यु से पूर्व उसके पति पिता के द्वारा दी हुई 15 बिद्या जमीन पर खेती कर रहे थे जिस पर जेठ द्वारा कब्जा कर लिया गया। माया ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसे उसका वाजिब हक दिलाया जाये। कलेक्टर ने तहसीलदार पिपलौदा, जिला विधिक सहायता अधिकारी और महिला सशक्तिकरण अधिकारी को हर सम्भव आवश्यक सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिये है।

जन सुनवाई में कलेक्टर ने तहसीलदार रावटी को सीमाकंन के प्रकरण के निराकरण, सीईओ जिला पंचायत को बाजना जनपद के बड़लीपाड़ा से धारसिंह वाहासिंह को कपिलधारा कूप के भुगतान कराने और जिले के समस्त अपूर्ण कूपों को पूर्ण कराने के, आईटीआई प्राचार्य रतलाम को सेवा निवृत्त अभिनंदन गोलछा, प्रशिक्षण अधीक्षक आईटीआई रतलाम के द्वितीय समयमान वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान कराने, जिला शिक्षा अधिकारी को अक्षत संजय पांचाल की बोधी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा मांगी जाने वाली फिस को माफ कराने हेतु निर्देशित किया।

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