दिव्यांग पेंशन प्रकरणों पर स्वीकृति के अधिकार पंचायत सचिव को भी प्रत्यायोजित
रतलाम,04 जनवरी(इ खबरटुडे)। दिव्यांगजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत पात्र दिव्यांगजनों के पेंषन प्रकरणों पर स्वीकृति के अधिकारों को जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अलावा ग्राम पंचायत सचिव को भी प्रत्यायोजित किया गया है। यह प्रत्यायोजन सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के तहत 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन के तहत 80 प्रतिषत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति के संबंध में किया गया है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी पत्र के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों को पेंशन स्वीकृति के लिए प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पंचायत सचिव के समक्ष ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किए जाऐंगे। आवेदन का परीक्षण कर स्वीकृति की कार्यवाही ग्राम पंचायत की बैठक में की जाएगी। स्वीकृति की दषा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जाएगा। अस्वीकृति की दषा में कारण सहित स्पष्ट आदेश निर्धारित प्रारूप में पारित किया जाएगा।
यह सम्पूर्ण कार्यवाही लोकसेवा प्रबंधन गारण्टी अधिनियम 2010 में दर्षाये अनुसार अधिकतम समय-सीमा 15 दिवस में पूर्ण होगी। समग्र पेंषन पोर्टल से सचिव के द्वारा प्रत्येक माह में आयोजित होने वाली ग्रामसभा की बैठक मंे अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से समय-सीमा आरंभ होगी। स्वीकृत प्रकरणों के आदेश स्वीकृति उपरांत पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित जनपद पंचायत में जाकर समग्र पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।