जिला स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए
रतलाम,15 नवंबर (इ खबरटुडे)। राजनीतिक दलों को विभिन्न अनुमतियों के लिए ऑनलाईन तथा ऑफलाईन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए सुगम एप्प पर ऑनलाईन अनुमति के लिए आवेदन प्रक्रिया में मात्र 15 मिनिट का समय लगता है। यदि आफलाईन आवेदन किया जाता है अब रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा शाम के 7 बजे तक आवेदन लिए जाकर उसे आनलाईन आयोग को भेजा जाएगा।यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने आज सम्पन्न जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक पदाधिकारियों को दी। बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षकगण ए.के. यादव, श्रीमती तनु कश्यप, कैलाश मीणा, धीरज सिंह गार्बियाल तथा पुलिस प्रेक्षक अजय लिण्डा, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर जितेन्द्र सिंह चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार फुलपगारे जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी आदि उपस्थित थे। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी तथा अभ्यर्थीगण भी उपस्थित थे।
बैठक में प्रेक्षकगणों ने राजनीतिक दलों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करें। इस संबंध में जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों की है उतनी ही जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है कि जिले में निष्पक्ष, निर्भीक तथा पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की जाए। राजनीतिक दलों को निर्देशित किया गया कि चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के आने पर उसके साथ मौजूद अभ्यर्थियों के खातों में आनुपातिक रूप से खर्चा डाला जाएगा। आपके पोलिंग एजेंट मॉकपोल के समय गंभीरता से ध्यान रखें। उनको बुलाए जाने पर समय पर भी पहुंचे चुनावी मशीनरी किसी का भी इंतजार नहीं करते हुए अपनी कार्य प्रक्रिया में आगे बढ़ती जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाई जाए। धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जाए। पुलिस प्रेक्षक श्री लिंडा ने कहा कि कानून व्यवस्था से संबंधित कोई भी जानकारी या बात उनसे शेयर की जा सकती है। वे प्रतिदिन एक घंटा सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट में बैठते हैं। अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देने में सावधानी बरतना चाहिए। यदि उनके खिलाफ रतलाम जिले से बाहर भी कोई प्रकरण दर्ज हुए हैं तो उनकी भी जानकारी देना होगी।
ऑटो रिक्शा भी प्रचार वाहन, अनुमति लें
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका का चौहान ने राजनीतिक दलों को बताया कि विभिन्न अनुमतियों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में आवेदन ऑफलाइन करते समय वे हार्ड कॉपी में आवेदन दे सकते हैं। इसकी उनको पावती मिलेगी, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हिंदी में भी उपलब्ध कराई जा रही है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो निर्वाचन संहिता के विरुद्ध हो। प्रचार के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑटो रिक्शा भी वाहन की श्रेणी में आता है, उसकी भी अनुमति लेना होगी। वाहन पर एक फ्लेक्स तथा एक झंडा ही लगाए जाएगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। शासन द्वारा लाइसेंसी हथियार थानों में जमा करा लिए गए हैं। इसके अलावा धारदार हथियारों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके उल्लंघन पर आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई संबंधित के विरुद्ध की जाएगी। राजनीतिक दल वोटर को लालच नहीं दे सकते हैं। राजनीतिक बैनर के साथ कोई भी व्यक्ति महाभोज, लंगर इत्यादि आयोजित नहीं करेगा।
व्यय प्रेक्षक तीन बार अभ्यर्थी के अकाउण्ट का निरीक्षण करेंगे
दलों के खर्च पर निगरानी के लिए विभिन्न दलों का गठन किया गया है। विभिन्न खर्चों के आकलन के लिए मार्केट में प्रचलित दरों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न वस्तुओं सेवाओं की दरें राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। अभ्यर्थी अपना अकाउंट संधारित करें। आगामी मतदान तक जिले के व्यय प्रेक्षक कम से कम 3 बार आपके अकाउंट का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए व्यय प्रेक्षक द्वारा अभ्यर्थियों को निरीक्षण किसी की सूचना पूर्व से दी जाएगी। किसी भी निर्वाचन संबंधी अपराध अथवा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत जिला स्तरीय कंट्रोल रूम पर की जा सकती है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजील एप भी बनाया गया है। इस एप पर वीडियो अपलोड किया जा सकता है। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वाहनों के लिए मिलने वाली अनुमति वाहन के कांच पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाएगी। मतदान दिवस पर सिर्फ तीन वाहनों की अनुमति होगी, उन्हें भी सिर्फ पांच व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
आपराधिक प्रकरणों की जानकारी तीन बार प्रकाशित-प्रसारित कराए
अखबार में 12 फोंट में और चैनल पर 7 सेकंड तक प्रदर्शन अनिवार्य
बैठक में बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार आपराधिक प्रकरणों की जानकारी अब अभ्यर्थियों को प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करना होगी। आगामी 26 नवंबर की शाम 5 बजे से पहले तक अभ्यर्थियों को तीन बार अपनी अपराधिक प्रकरण की जानकारी अच्छे प्रसार वाले समाचार पत्रों तथा प्रमुख टीवी चैनल्स पर प्रसारित करवाना होगी। इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर कम से कम 7 सेकंड तक उसकी जानकारी प्रदर्शित होना चाहिए। प्रिंट मीडिया में भी छपाई गई जानकारी का फोंट 12 से कम नहीं होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा पेड न्यूज पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में जिले में भी जिला एमसीएमसी द्वारा निगरानी कार्य किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा छपाई गई कोई भी सामग्री आदर्श आचरण संहिता के विरुद्ध नहीं हो। प्रकाशक द्वारा छापे गए कोई भी मटेरियल की 3 प्रतियां रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्रों क एवं ख की पूर्ति के साथ प्रकाशन की तिथि से तीन दिवस के भीतर जमा की जाना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत जिले में आगामी 18 नवंबर से वोटर स्लिप वितरण का सिलसिला शुरू होगा जो 23 नवंबर तक चलेगा। यह वितरण बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यहां वोटर स्लिप केवल मतदाता अथवा उसके परिवार को ही उपलब्ध कराई जाएगी। वोटर स्लिप वितरित नहीं होने की स्थिति में बीएलओ द्वारा रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा की जाएगी।
ईवीएम का रेण्डमाईजेशन 16 नवम्बर को
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का रेंडमाइजेशन 16 नवम्बर को दोपहर 1.30 बजे किया जा रहा है। इसमें सभी राजनीतिक दल उपस्थित रहे सकते हैं। यह रेंडमाइजेशन तय करेगा कि कौन सी ईवीएम कौन से मतदान केंद्र पर पहुंचेगी। बैठक में बताया गया कि 19 नवंबर से ईवीएम को तैयार करने का कार्य भी शुरू किया जा रहा है जो आगामी 21 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान मशीनों को चेक किया जाएगा कि वे मतदान के लिए तैयार हैं अथवा नहीं। इस दौरान भी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहकर प्रक्रिया का अवलोकन कर सकते हैं।
अपनी वरी लिस्ट दे सकते हैं
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि वे चुनाव में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने में अपनी तरफ से भी पूर्ण सहयोग करें। जिन चुनाव क्षेत्रों में उन्हें ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हो सकती है तो उसकी भी जानकारी अपनी वरी लिस्ट (चिन्ता सूची) बनाकर दे सकते हैं।
समर्थकों के घरों पर झण्डे अभ्यर्थी की लिखित अनुमति पर लगेंगे
घरों पर झंडे लगाने के लिए अभ्यर्थी की अनुमति जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि अभ्यर्थियों के समर्थक अपने घरों पर उसके झंडे लगाते हैं तो इसके लिए अभ्यर्थी की लिखित अनुमति की आवश्यकता समर्थक को होगी और इसका खर्च भी अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा।