जन सुनवाई शिकायत निराकरण में रश्मि श्रीवास्तव फिर अव्वल
रतलाम 14 सितम्बर (इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण संबंधी प्रति सप्ताह जारी की जाने वाली रेकिंग में तहसील रतलाम रश्मि श्रीवास्वत ने एक बार फिर प्रथम स्थान पाया है। उन्होनें 96.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है। दुसरे स्थान पुलिस अधीक्षक रतलाम, तीसरे स्थान एसडीएम सैलाना, चौथे स्थान पर एसडीएम रतलाम ग्रामीण एवं पॉचवे पर कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग है। शिकायत निराकरण में अंतिम पायदान पर एसडीएम आलोट रहे, जिन्हें मात्र 26 अंक मिलें। इसके बाद सीएमएचओ, तहसील जावरा, एसडीएम रतलाम शहर एवं लीड बैंक मैनेजर रहे है।
बगैर भुगतान के बैंक की शाखा बंद नहीं कर सकेगें मैनेंजर
कलेक्टर ने आज मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत् जावरा में 1169 प्रकरणों में से मात्र 534 की स्वीकृति एवं उसमें से भी मात्र 76 के भुगतान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरजिन्दरसिंह को बैंकों की विभिन्न शाखाओं में केम्प लगाने के निर्देश दिये। उन्होनें केम्प के आयोजन संबंधी कार्य योजना 24 घण्टे में प्रस्तुत करने को कहा है। कलेक्टर ने निर्देशित किया हैं कि जिन बैंकों में हितग्राहियों के प्रकरण प्रस्तुत किये गये है।
उन बैंक की संबंधित शाखाओ में केम्प का आयोजन किया जाये। केम्प के दौरान पटवारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत सचिव, हितग्राही व अन्य संबंधित कर्मचारी रहेगें। यह सभी तब तक बैंक में रहेगें जब तक प्रकरण संबंधी समस्त स्वीकृतियॉ की जाकर भुगतान की कार्यवाही नहीं हो जाती है। कलेक्टर ने बगैर प्रकरण के निपटारे के बैंक की शाखा को बंद नहीं करने देने के निर्देश जिला पंचायत के सीईओ एवं संबंधित राजस्व अधिकारियों को दिये है। यदि इस दौरान रात्री हो जाती हैं तो भी बैंक की शाखाएॅ खुली रखी जाकर काम करना होगा।
स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति नहीं होने पर वेतन नहीं मिलेगा
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना एवं इसी प्रकार की खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, अंत्यावसायी निगम, आदिवासी विकास विभाग और जिला व्यापार उद्योग केन्द्र अंतर्गत संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की लक्ष्यों की पूर्ति 30 सितम्बर तक करने के निर्देश दिये है।
उन्होनें कहा हैं कि निर्धारित दिनांक तक लक्ष्यों की पूर्ति की जाकर संबंधित हितग्राहियों के खातों में भुगतान की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लक्ष्यापूर्ति नहीं होने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। कलेक्टर ने जिला पंचायतक सीईओ को लक्ष्यों की पूर्ति नहीं किये जाने संबंधी उल्लेख संबंधित अधिकारियों के सेवा अभिलेख में भी किये जाने हेतु निर्देशित किया है।