चेक अनादरण मामले में 3 माह की सजा
रतलाम 30जनवरी (इ खबरटुडे)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऋतुराजसिंह चौहान ने चेक अनादरण के मामले में दोषी पाएं जाने पर अजमेरी गेट ताल रोड़ जावरा निवासी इमरान पिता चांद खान को तीन माह के कारावास से दंडित किया है। उसे परिवादी महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फायनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड को क्षतिपूर्ति बतौैर 1 लाख 40 हजार रुपए अदा करने के आदेश भी दिए गए है।
एडवोकेट कपिल मजावदिया ने बताया कि महिन्द्रा एंड महिन्द्रा कंपनी से आरोपी इमरान ने बोलेरो जीप खरीदने के लिए ऋण लिया था इसके भुगतान के लिए 23 जनवरी 2009 का एक चेक 82 हजार 753 रुपए का दिया था। यह चेक कंपनी द्वारा बैैंक में जमा करने पर खाते में राशि नहीं होने से लौटा दिया गया। कंपनी ने इस पर आरोपी को नोटिस देकर भुगतान मांगा लेकिन उसने राशि नहीं दी तो न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी पाते हुए दंडित किया है।