रतलाम

चार आरोपी जिला बदर किए गए

रतलाम 19 मार्च (इ खबरटुडे)। जिला मजिस्ट्रेट राजीव दुबे ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त चार आरोपियों को जिला बदर कर दिया है।
गुलाबसिंह पिता बाबूलाल गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बरखेड़ी को चार माह के लिए, सोनू उर्फ रविन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपूत उम्र 27वर्ष निवासी पीएंडटी कालोनी रतलाम को चार माह, राहुल उर्फ चिन्टू उर्फ छिलका पिता राधेश्याम उम्र 22 वर्ष निवासी हिम्मतनगर रतलाम को चार माह तथा बाला पिता नंदराम पारगी उम्र 30 वर्ष निवासी बावड़ी मोहल्ला सैलाना को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। इन सभी को रतलाम जिले की राजस्व सीमा से 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। वे जिला बदर की अवधि में डीएम कोर्ट की लिखित अनुमति के बिना रतलाम जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त आदेश पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है।

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