कोरोना इलाज के नियमों में बड़ा बदलाव, 14 नहीं अब 10 दिन में डिस्चार्ज होंगे मरीज
नई दिल्ली,9 मई (इ खबरटुडे)। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने मरीजों के डिस्चार्ज (Discharge) को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. मंत्रालय ने अब कोरोना मरीजों के अस्पताल में रखने का समय 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइड लाइन (New Guide Line) के मुताबिक अब गंभीर मामलों में ही कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज से पहले RT/PCR से गुजरना होगा, बाकी मरीजों को 10 दिनों में ही छुट्टी दी जा सकती है. इन मरीजों का RT/PCR टेस्ट नहीं कराया जाएगा.
बिना किसी RT/PCR टेस्ट किए ही छुट्टी
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक कोरोना के लक्षण दिखने के 10 दिन बाद अगर 3 दिनों तक मरीज को बुखार नहीं आया है तो उसे बिना किसी RT/PCR टेस्ट किए ही छुट्टी दे दी जाएगी. अगर कोरोना का हल्का लक्षण है तो उसे दो श्रेणी में बांटा गया है. पहला अगर फीवर शुरू के 3 दिनों में ठीक हो जाए और अगले 4 दिनों तक अगर ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत न पड़े तो ऐसी सूरत में लक्षण आने के 10 दिन बाद बिना किसी RT PCR टेस्ट किए मरीज को डिस्चार्ज किया जा सकता है. बशर्ते बुखार न हो, सांस लेने में तक़लीफ़ न हो और ऑक्सीजन की ज़रूरत न हो.
लक्ष्ण खत्म होने के बाद 3 दिन तक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ने पर छुट्टी
अगर बुखार तीन दिनों में न जाए और ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत हो, तो ऐसे मरीज़ को लक्ष्ण खत्म होने पर और 3 दिनों तक लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने पर भी डिस्चार्ज किया जा सकता है. ऐसे केस में भी डिस्चार्ज से पहले RT PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी.
घर जाने वाले मरीजों को 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा
मरीजों को डिस्चार्ज के समय बताया जाएगा कि उन्हें घर पहुंचने के बाद भी सात दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा. संशोधित गाइडलाइन में कहा गया है कि मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराए जाने के बाद अगर तीन दिनों तक कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो अगले चार दिनों के लिए उन्हें हल्के मामलों में वर्गीकृत कर दिया जाएगा.