December 25, 2024

किराएदारों पर भी आयकर विभाग की नजर, जमा करना होगा टैक्स

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नई दिल्ली,09सितम्बर(इ खबर टुडे)। किराए के घर में रहने वाले लोगों को भी टैक्स देना होगा। आयकर विभाग अब उन लोगों से भी टैक्स वसूल करने जा रही है, जो मकान मालिकों को भारी-भरकम किराया देते हैं। इस बारे में विभाग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिसमें किरायेदारों को किराया भरने और उससे जुड़ी टैक्स भरने की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है।

डिपार्टमेंट कीआधिकारिक वेबसाइट पर मकान मालिक को किराया देने और उस पर टीडीएस वसूलने को लेकर एक विज्ञापन जारी किया है। इसमें विभाग ने साफ लिखा है कि इस विज्ञापन की अनदेखा करने वालों पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है।

यह निर्देश उन किरायेदारों के लिए जारी किए गए हैं, जो हर महीने 50 हजार रुपए या उससे ज्यादा किराया देते हैं। विभाग ने कहा है कि ऐसे मामलों में किरायेदार पांच फीसद टीडीएस काटकर मकान-मालिकों को किराया दें। इसके बाद इस टीडीएस को आयकर विभाग में जमा कराएं। इसके लिए आपको tdscpc.gov.in पर जाकर 16C फॉर्म को अपलोड करना होगा।

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