कमजोर की सहायता करना हमारा दायित्व है – कलेक्टर
जन सुनवाई में 112 शिकायतों का किया निराकरण
रतलाम 24 जनवरी(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों के विभिन्न प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं करने और उन्हें अनावष्यक परेशानी होने पर जन सुनवाई में आने पर दूरभाष पर निर्देशित किया कि कमजोरों की सहायता करना अधिकारियों का पहला कर्तव्य है। हितग्राहियों को लाभान्वित करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती हैं तो उन्हें अवगत कराया जाये और दिक्कतों को दूर किया जाये।मौका दिये बगैर हितग्राही का नाम नहीं काट सकते
पेंशन योजना के हितग्राही ने आज पेंशन नहीं मिलने और पड़ताल करने पर उनके नाम काटे जाने संबंधी जानकारी से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी हितग्राही का नाम बगैर सम्पूर्ण जानकारी के आवष्यक सत्यापन के काटे नहीं जा सकते है। जन सुनवाई मंे आज कलेक्टर एवं एडीएम ने आमजनता की समस्याआंे को सुनकर 112 आवेदनों पर कार्यवाही कर आवष्यक निराकरण किया गया।
कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने आज जन सुनवाई के दौरान राजेन्द्र नगर रतलाम निवासी श्रीमती कमरून्निषा कालेखाॅ का नाम पेंशन शाखा द्वारा काटे जाने पर नगर निगम की पेंशन शाखा के अमले को तत्काल जन सुनवाई में तलब किया। उन्होने शाखा के कर्मचारियों को समक्ष में हिदायत दी कि किसी भी हितग्राही का नाम बगैर उससे आवष्यक जानकारी के पड़ताल किये काटे नहीं जा सकते। भविष्य में यदि पुनः इस प्रकार की शिकायतें आते हैं तो पहले निलम्बित किया जायेगा, फिर सेवा से बर्खास्त किया जायेगा और इसके बाद भी यदि संलिप्तता पाई गई तो जेल भी भेज दिया जायेगा। आज जन सुनवाई में षिकायत प्राप्त हुई कि अचानक श्रीमती कमरून्निशा का नाम पेंषन शाखा द्वारा काट दिया गया और उसे पता भी नहीं चला। विगत पाॅच माह से पेंषन नही मिली। पड़ताल करने पर पता चला कि समग्र पोर्टल से आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ हैं जबकि डेढ़ साल पहले से उसका आधार कार्ड बना हुआ है। कलेक्टर ने दूरभाष पर नगर निगम आयुक्त एस.के.सिंह को निर्देशित किया कि तीन दिन 27 जनवरी सायकालं पाॅच बजे तक काटे गये 18 सौ हितग्राहियों से मौके पर जाकर सम्पर्क कर आवष्यक दस्तावेज प्राप्त करें, सूची में नाम जोड़े और नहीं पाये जाने वाले हितग्राहियों की भी सम्पूर्ण सूचीबद्ध जानकारी मय हस्ताक्षर, अंगूठा, कारण सहित प्रस्तुत करें।
मजदूरी की राशि का भुगतान आज ही करें
कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने ग्राम आमलीपाड़ा के नंदु-मोहन भूरिया को मजदूरी के पचास हजार पाॅच सौ रूपये बैंक से मंगलवार को ही भुगतान कराने के निर्देष दिये। जन सुनवाई में नंदु ने बताया कि उसकी मजदूरी की राषि सेन्ट्रल मध्यप्रदेष ग्रामीण बैंक शाखा रावटी में जमा होने के बाद भी न तो उसकी पासबुक में इन्ट्री की जा रही हैं और न ही उसको भुगतान किया जा रहा है। लीड बैंक मैनेजर के ग्रामीण क्षेत्र में दौरे होने से रतलाम सेन्ट्रल बैंक के लेखाधिकारी मूणत को दूरभाष पर निर्देषित किया गया कि आज ही संबंधित बैंक खाताधारक मजदूर को भुगतान कराया जाना सुनिष्चित करें साथ ही कलेक्टर कार्यालय को अवगत भी कराये।
विकलांग गोरधन को दिलाई ट्राईसिकल
जन सुनवाई में आज ग्राम पंचायत रानीसिंग के मजरा सेतुलपाड़ा के विकलांग व्यक्ति गोरधन रामाजी ने आकर पेंषन नहीं मिलने और आज तक ट्राईसिकल भी नहीं मिलने की षिकायत की। गोरधन को तत्काल सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से ट्राईसिकल उपलब्ध कराई गई। एडीएम डाॅ. कैलाष बुन्देला ने सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी उप संचालक अनिल भाना को पेंषन नहीं मिलने संबंधी आवष्यक जाॅच कर विकलांगता पेंषन जारी किये जाने हेतु कार्यवाही के निर्देष दिये गये।
बाल विवाह के दोषियों पर कार्यवाही करें
कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने आज जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी रविन्द्र मिश्रा को दीपिका सोनी की शिकायत पर उसका बाल विवाह कराने वालों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देष जन सुनवाई में बुलाकर दिये गये। आज दीपिका सोनी ने षिकायत की कि 17 वर्ष की उम्र में उसका विवाह उपलई जावरा के संदीप-लखनलाल सोनी के साथ कर दिया गया था। ससुराल पक्ष के द्वारा निरंतर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से त्रस्त होकर वह छः माह के बाद मायके रतलाम लौट आई। वर्तमान में उसके पिताजी के द्वारा मुकेष सोनी, 50 तेलियों की सड़क रतलाम द्वारा उसे प्रताड़ित कर घर से निकल जाने के लिये कहा जा रहा है। कलेक्टर ने षिकायतकर्ता दीपिका सोनी से तत्काल अंक सूची बुलवाई। तस्दीक हो जाने पर कि संबंधित का विवाह उसके नाबालिग होते हुए किया गया था तत्काल जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को बाल विवाह को शुन्य घोषित करने व बाल विवाह के लिये जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध आवष्यक कार्यवाही हेतु जन सुनवाई में बुलाकर निर्देषित किया गया।
सर्वेंट क्वार्टर चैकीदार को आवंटित करें
कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री अरूण कुमार जैन को सर्वेंट क्वार्टर चैकीदार हरदयाल सेन को आवंटित करने के निर्देष दिये है। हरदयाल ने आज जन सुनवाई में आकर शिकायत की कि कार्यपालन यंत्री द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये बना हुआ सर्वेंट क्वार्टर सब इंजिनियर को आवंटित कर दिया है। उसके द्वारा निवेदन करने पर कार्यपालन यंत्री द्वारा कहा गया कि जब खाली होगा तब दिया जायेगा, अभी खाली नहीं है।