May 2, 2024

आतिशबाजी व्यवसाय के लायसेंस हेतु आवेदन पत्र 25 सितम्बर तक आमंत्रित

रतलाम,11सितम्बर(इ खबर टुडे)।कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने दीपावली पर्व पर आतिशबाजी का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यवसायकों से लायसेंस प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र 25 सितम्बर 2017 तक आमंत्रित किये है।

उन्होने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु रतलाम शहर के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम शहर तथा रतलाम ग्रामीण के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम ग्रामीण, तहसील जावरा व पिपलौदा क्षेत्र के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी जावरा, तहसील आलोट एवं ताल क्षेत्र के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी आलोट तथा तहसील सैलाना, रावटी एवं बाजना क्षेत्र के लिये अनुविभागीय दण्डाध्यिाकारी सैलाना को प्रस्तुत करना होगा।

आवेदकों द्वारा यदि शीघ्रातिषीघ्र आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जावेगे तो जाॅच की कार्यवाही शीघ्र हो सकेगी और आवेदकों को समय पर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी।

कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने स्पष्ट किया हैं कि लायसेंसधारी को केवल उसी स्थान पर अतिशबाजी का व्यवसाय करने की अनुमति होगी जो स्थान संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा नर पालिका निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के परामर्ष उपरांत सुरक्षात्मक दृष्टि से नियत किया जावेगा।

नियत स्थान के अतिरिक्त अपनी स्वेच्छा से नगर के भीड वाले बाजार क्षेत्र मंे फटाकों का उपयोग एवं विक्रय न हो। हाथ ठेलो पर पटाखे की दुकाने लगाने की दशा में लायसंेस निरस्त किया जा सकेगा। लायसेंसधारी को आग से सुरक्षा के लिये रेत एवं पानी की समुचित व्यवस्था स्वयं करना होगी और सावधानीपूर्वक व्यवसाय करना होगा ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पाये।

नियत मानक के पटाखो का ही उपयोग एवं विक्रय हो तथा प्रदूषण फैलाने वाले व अधिक आवाज वाले बम, राकेट आदि घातक पटाखो का उपयोग एवं विक्रय न हो, इस हेतु विक्रेताओं को पाबंद किया जाता हैं कि विस्फोटक नियंत्रक भोपाल के निर्देशो तथा शासन के नवीन निर्देशो का पालन सुनिष्चित करें। बिना लायसेंस प्राप्त किये आतिशबाजी का व्यवसाय करना दण्डनीय अपराध हैं। लायसेंस स्वीकृति उपरांत ही व्यवसाय करना सुनिष्चित किया जावें।

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