February 1, 2025

आचार संहिता का खुला उल्लंघन,धर्मस्थलों पर बज रहे है लाउड स्पीकर

election

अधिवक्ता परिषद ने की जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को शिकायत
रतलाम,13 नवंबर (इ खबरटुडे)। शहर और जिले में प्रतिदिन आदर्श आचरण संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। धर्मस्थलों पर बिना अनुमति के और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषिध्द समय पर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे है। आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत अधिवक्ता परिषद ने जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग को की है।
उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू है। आदर्श आचरण संहिता के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि रात्रि दस से प्रात:छ: बजे के बीच किसी भी स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता। रात्रि दस से प्रात: छ: बजे के बीच तो ध्वनि विस्तारक के उपयोग की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद शहर और पूरे जिले में सुबह पांच बजे बिना अनुमति और प्राधिकार के अनेक धर्मस्थलों पर लाउढ स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी को इस बात की जानकारी भी है परन्तु इसे रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जिला ईकाई ने नियम विरुध्द ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर जिला प्रशासन व चुनाव आयोग को शिकायत की है। अपनी शिकायत में अधिवक्ता परिषद ने कहा है कि शहर और पूरे जिले में विभिन्न धर्मस्थलों और खासतौर पर मसजिदों में सुबह पांच बजे ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जा रहे है। यह माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेशों का खुला उल्लंघन है। साथ ही आदर्श आचरण संहिता का भी खुला उल्लंघन हो रहा है। अधिवक्ता परिषद के सदस्यों ने आज इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आचरण संहिता के उल्लंघन को रोकने की शिकायत की है। अधिवक्ता परिषद ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त को इस आशय की शिकायत की है। ज्ञापन देते समय अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष दीपक जोशी,सचिव विजय बख्शी,सदस्य संतोष त्रिपाठी, रोहित शर्मा आदि उपस्थित थे।

You may have missed