अनुभाग रतलाम ग्रामीण, सैलाना एवं आलोट में लोक प्रशांति कायम रखने हेतु धारा 144 लागू
रतलाम,06अप्रैल (इ खबरटुडे)। अनुभाग रतलाम ग्रामीण, सैलाना एवं आलोट में लोक प्रशांति कायम रखने, कानुन व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जनधन की हानि की रोकथाम के लिये आगामी दो माह के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम ग्रामीण, सैलाना एवं आलोट ने अपने अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये है।
उन्होने यह आदेष राजस्व निरीक्षक एवं पटवारीगण के अभिमत एवं अनुषंसा से सहमत होकर संतुष्टि उपरांत जारी किये है। उन्होने बताया कि इस आदेष के तहत अनुभाग में कोई भी किसान/व्यक्ति अपने खेतों में फसल कटाई के बाद खेत की साफ-सफाई एवं खापे (नरवाई) को नष्ट करने के उद्देष्य से उन्हें जला कर नष्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेष का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।