December 25, 2024

होटल कारोबारी पर हमले के मामले में छोटा राजन को आठ साल की सजा

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मुंबई,20 अगस्त(इ खबरटुडे)। मुंबई कोर्ट ने मंगलवार को गैंगस्टर छोटा राजन को हत्या के प्रयास के एक मामले में आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में उसके पांच सहयोगियों को भी आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट के जज ए टी वानखेड़े ने मकोका के तहत यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 5 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। छोटा राजन इस वक्त जेल में बंद है।

अक्टूबर, 2012 में होटल कारोबारी बी.आर. शेट्टी की हत्या की कोशिश के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और पांच अन्य लोगों को सजा सुनाई है। छोटा राजन सहित सभी आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, हत्या के प्रयास और 2012 के बीआर शेट्टी होटलयर शूट आउट मामले में हथियार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। मुंबई अपराध शाखा ने इस संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था।

यह था मामला
बीआर शेट्टी मुंबई के मशहूर होटल कारोबारी है। 3 अक्टूबर 2012 को रात करीब पौने दस बजे वह अपनी कार से लिंक रोड से जा रहे थे। तभी तनिष्क शोरूम के नजदीक दो बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों ने उनको ओवरटेक किया और उनके आगे बाइक लगाकर फायरिंग शुरू कर दी।

फायरिंग में एक गोली उनके कंधे में जा लगी वो सीट पर गिर गए। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद बीआर शेट्टी को तुरंत मुंबई के धीरूबाई अंबानी कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन का खुलासा हुआ था। तफ्तीश में पता चला कि बीआर शेट्टी पर यह हमला अंडरवर्ल्ड के लोगों ने कराया था। एसकेएफ होटल के मालिक बीआर शेट्टी पर हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो अंडरवर्ल्ड माफिया छोटा राजन का नाम सामने आया था। तभी से छोटा राजन सहित 6 लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चल रहा था।

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