December 24, 2024

स्वसहायता समूहों को ऋण मिलेगा

रतलाम 22 जून(इ खबरटुडे)।  जिले में अनुसूचित जाति के महिला स्वसहायता समूहों को बहन निवेदिता स्वसहायता समूह योजना में लघु उद्योग एवं सेवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा ऋण और अनुदान मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए उन्हेंं अपने आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
समिति के कार्यपालन अधिकारी ओ.एल. वर्मा ने बताया कि योजनांतर्गत समूह में कम से कम 10 महिला सदस्य होनी चाहिए जिन्हें अधिकतम 30 हजार रूपये तक प्रति सदस्य ऋण एवं 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रूपए अनुदान प्रति सदस्य के  मान से दिया जाएगा।  उन्होंने जानकारी दी कि आवेदक समूह की सभी सदस्य अनुसूचित जाति की एवं जिले की मूल निवासी होनी चाहिए तथा सभी की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक महिला समूह के सदस्यों के पास परिवार का बीपीएल राशनकार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड होने चाहिए। यह जरूरी है कि आवेदक समूह ने पूर्व में किसी भी शासकीय या अर्ध्दशासकीय विभाग ,बैंक या संस्था से ऋण अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हो। उन्हें शासकीय या अर्ध्दशासकीय सेवा में न होने का नोटरी प्रमाणित शपथ-पत्र भी संलग्न करना होगा। महिला समूह का ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास अभिकरण के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। कृषि गतिविधियों के लिए बी-1 की प्रति संलग्न करनी होगी।
कार्यपालन अधिकारी श्री वर्मा ने कहा है कि उक्तानुसार पात्रता रखने वाले  समूह अपने आवेदन अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के महलवाड़ा रतलाम स्थित कार्यालय या सम्बधित जनपद पंचायत में प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए समिति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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