November 7, 2024

सैलाना जनपद सीईओ श्री गुप्ता से होगी वसूली

लोकसेवा में लापरवाही,39 हजार से अधिक की शास्ति अधिरोपित

रतलाम 30जनवरी  (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं द्वितीय अपील अधिकारी लोकसेवा प्रशासन जिला रतलाम ने लोकसेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं को प्रदाय करने में लापरवाही बरतने वाले जनपद पंचायत सैलाना के सीईओ  वी.के.गुप्ता पर 39 हजार 250 रूपए की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश दिए है।शास्ति की राशि आहरण एवं वितरण अधिकारी व्दारा वसूल कर संबंधित आवेदकों को शास्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा।
जनपद पंचायत कार्यालय सैलाना के निरीक्षण के दौरान अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचित सेवा निःशक्त पेंशन के पांच,वृद्धावस्था पेंशन के दो तथा विधवा पेंशन के एक प्रकरणों में आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा उपरांत विलम्ब से किया जाना पाया गया। जिला प्रबन्धक लोकसेवा द्वारा कार्यालय निरीक्षण एक अगस्त 2014 को किया गया जिसमें मार्च माह में किए जाने वाले प्रकरणों का निराकरण श्री गुप्ता द्वारा जून माह में किया गया,जो कि अधिनियम का उल्लंघन था। इस पर श्री गुप्ता को 6 सितम्बर 2014 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब श्री गुप्ता ने नही दिया। पुनः 27अक्टूबर 2014 को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसमें दस दिवस में उत्तर देने के निर्देश थे लेकिन श्री गुप्ता ने समय सीमा उपरांत उत्तर दिया। उपरोक्त प्रकरणों में अधिनियम की निर्धारित समय सीमा में निराकरण न करने पर तथा विलम्ब के संबंध में कोई प्रमाणिक तथ्य तथा अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर इसे लापरवाही की श्रेणी में माना गया।लोकसेवाओं को समय सीमा में प्रदान करना शासकीय सेवक का कर्तव्य है तथा इस अधिनियम के तहत यह बंधनकारक है। श्री गुप्ता व्दारा अधिनियम के प्रावधान के तहत निर्धारित सेवाओं को समय सीमा में प्रदाय नहीं किया गया। इसलिए श्री गुप्ता पर अधिनियम की धारा 7(1)ख के तहत आठ प्रकरणों की कुल शास्ति 39हजार 250रूपए अधिरोपित की गई है।

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