आधार कार्ड के बिना भी ले सकेंगे सरकारी योजनाओं का लाभ- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली,27 जून (इ खबरटुडे)।सरकारी योजनाओं में आधार को जरूरी करने को लेकर सरकार के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोई भी अंतरिम आदेश पारित करे से इन्कार कर दिया है। हालांकि अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई तक जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ देने से वंचित नहीं रखा जा सकेगा।
जस्टिस एएम खानविलकर और नवीन सिन्हा की वेकेशन बैंच ने कहा कि याचिककर्ताओं की मात्र इस बात की आशंका पर की आधार के बिना उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, अदालत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकती। अदालत ने इस दौरान 9 जून को आधार और पेन कार्ड को लेकर दिए फैसले को हवाला दिया जिसमें आयकर भरने के लिए आधार को जरूरी करने पर आंशिक रोक लगाई गई थी।
इस दौरान केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों को पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2017 कर दी गई है।
बैंक खाते से आधार जोड़ना हुआ जरूरी
सरकार की ओर से लिए गए ताजा निर्णय के मुताबिक अब आधार नंबर नया बैंक खाता खुलवाने के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए भी अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि सरकार ने इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। वहीं पुराने बैंक खाताधारकों को भी अपना आधार 31 दिसंबर से पहले जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर खाते वैध नहीं रहेंगे। ऐसे में सभी नए पुराने खाताधारकों के लिए बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है।
क्या है ऑफलाइन तरीका: ऑफलाइन तरीके में बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराने के लिए आपको अपनी बैंक ब्रांच में जाना होगा। बैंक ब्रांच जाकर आपको अपनी आधार डिटेल बैंक कर्मचारी को देनी होगी। बैंक के कर्मचारी ही आपके आधार को अकाउंट से लिंक कर देंगे।