December 25, 2024

व्यापम मामले में कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

rahulrally_1

जस्टिस सुरेश सिंह की अदालत ने बहुचर्चित व्यापम घोटाले में इनके द्वारा झूठे और फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में एडवोकेट संतोष शर्मा द्वारा 24 सितंबर को दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद यह आदेश बुधवार को दिया है.
भोपाल:27सितम्बर(इ खबरटुडे) व्यापम मामले में स्थानीय अदालत ने कांग्रेस के तीन दिग्गज नेताओं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. चौथा नाम कथित व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे का है.
विशेष न्यायालय के जस्टिस सुरेश सिंह की अदालत ने बहुचर्चित व्यापम घोटाले में इन चारों द्वारा झूठे और फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में एडवोकेट संतोष शर्मा द्वारा 24 सितंबर को दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद यह आदेश बुधवार को दिया है.इस परिवाद में शर्मा ने कहा था कि इन तीन कांग्रेस नेताओं ने पांडे के साथ मिलकर व्यापम घोटाले के मामले में अदालत में झूठे और फर्जी दस्तावेज पेश किये हैं. साथ ही ये अदालत को गुमराह कर रहे हैं.

शर्मा ने बताया, ”जस्टिस सुरेश सिंह ने मेरे द्वारा दायर परिवाद पर भोपाल शहर स्थित श्यामला हिल्स थाना पुलिस को इन चारों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर इसकी एक कॉपी अदालत में पेश करने को कहा है.”

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों न्यायाधीश सुरेश सिंह की ही अदालत में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि व्यापम घोटाले की जांच एजेंसियां सीबीआई, एसटीएफ और एसआईटी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बचा रही हैं. 22 सितंबर को दिग्विजय के अदालत में बयान भी हो चुके हैं. इसके बाद ही संतोष शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ परिवाद दायर किया था.

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds