वध के लिए गोवंश ले जाने वाले तीन युवक दंडित
रतलाम01 मार्च(इ खबरटुडे)। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पाटीदार ने मप्र गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6/9 के तहत तीन युवकों को दोषी पाया है। सभी को एक-एक साल की सश्रम कैद एवं 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी 50-50 रुपए अर्थदंड भुगतना होगा। सहायक अभियोजन अधिकारी शिव मनावरे ने बताया कि बिलपांक पुलिस ने 10 फरवरी 2012 को बिरमावल के समीप चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचजी-3917 की जांच की थी। ट्रक दो हिस्सों में बंटा था और उसमें क्रूरता पूर्वक 62 गोवंश भरे हुए थे। तत्कालीन थाना प्रभारी एमएल पुरोहित ने नाहरगढ़ जिला मंदसौर निवासी सद्दाम पिता कल्लू खान, हसनपालिया जावरा निवासी उस्मान पिता नूर मोहम्मद एवं जावरा निवासी बाबू पिता इब्राहिम को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने गोवंश को वध के लिए मालेगांव महाराष्ट्र ले जाना बताया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मुक्त करवाए गए गोवंश को बिरमावल गौशाला में छोड़ा था। इस दौरान क्रूरता के कारण 12 गोवंश की मौत हो गई थी, जिनका पोस्टमार्टम भी करवाया गया था।